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Delhi Court ने अल फलाह चीफ जवाद सिद्दीकी को पत्नी की सेहत के आधार पर अंतरिम ज़मानत दी

New Delhi: दिल्ली साकेत कोर्ट ने शनिवार को अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को उनकी पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल ग्राउंड पर दो हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दे दी।
सिद्दीकी की पत्नी का अपोलो हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज चल रहा है।
एडिशनल सेशंस जज (ASJ) शीतल प्रधान चौधरी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम ज़मानत मंज़ूर की।
उन्हें पर्सनल बॉन्ड और 1,00,000 (एक लाख) रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर अंतरिम ज़मानत दी गई है।
कोर्ट ने सिद्दीकी को बिना पहले से इजाज़त के दिल्ली-NCR इलाका न छोड़ने और अपना पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जमा करने का निर्देश दिया है।
सिद्दीकी पर अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की गई है।
जवाद अहमद सिद्दीकी की तरफ से वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने दलील दी कि आरोपी से जुड़े मामले में जांच पूरी हो चुकी है, और बताया कि प्रॉसिक्यूशन की शिकायत 16 जनवरी को ही कोर्ट में फाइल कर दी गई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सिद्दीकी को चार हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत दी जाए।
आगे यह भी कहा गया कि सिद्दीकी अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाला मुख्य व्यक्ति है, और इलाज के दौरान उसके सपोर्ट के लिए ज़रूरी है। वकील ने बताया कि आरोपी के माता-पिता पहले ही गुज़र चुके हैं, और उसकी पत्नी के परिवार में उसकी 75 साल की बुज़ुर्ग माँ हैं, जिससे सिद्दीकी का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। (ANI)





