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Delhi दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को AIADMK के “दो पत्ती” चुनाव निशान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को ज़मानत दे दी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने उसे 5-5 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड पर राहत दी। हालांकि, चंद्रशेखर अपने खिलाफ दर्ज दूसरे पेंडिंग केस में जेल में ही रहेगा।
जज गोगने ने कहा, “हमारे संविधान में आज़ादी सबसे पवित्र नियम है, इसलिए कोर्ट स्पेशल कानून या आर्थिक अपराधों के बहाने राज्य के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने फैसलों से आज़ादी का उपदेश नहीं दे सकता।” उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध गंभीर प्रकृति का है, लेकिन PMLA जैसा स्पेशल कानून राज्य की शिकायत नहीं है जिसे कोर्ट के ज़रिए किसी आरोपी की आज़ादी पर थोपा जाए। जज ने कहा, “इस तरह, आरोपी के खिलाफ 31 केस (इस केस को मिलाकर) होने से भी इस खास केस में उसके बेल के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, जब हिरासत का समय PMLA के सेक्शन 4 के तहत प्रस्तावित जेल की अवधि के आधे से ज़्यादा हो गया है, और खासकर तब, जब वह 31 में से 26 केस में पहले से ही बेल पर है।”
उन्होंने आगे कहा, “पिछले कई सालों से PMLA के तहत पहले से ही अपराध और मौजूदा शिकायत, दोनों में कार्यवाही पर रोक लगी हुई है, इसलिए आरोपी ने न सिर्फ ट्रायल के दौरान बहुत ज़्यादा हिरासत में रखा है, बल्कि बिना ट्रायल के उसे और भी लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ सकता है।”





