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दिल्ली कोचिंग सेंटर मामला: कोर्ट ने CEO और राऊ के IAS स्टडी सर्किल के समन्वयक को दी अंतरिम जमानत

Gulabi Jagat
23 Sep 2024 11:16 AM GMT
दिल्ली कोचिंग सेंटर मामला: कोर्ट ने CEO और राऊ के IAS स्टडी सर्किल के समन्वयक को दी अंतरिम जमानत
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New Delhiनई दिल्ली: राउज एवेन्यू ने सोमवार को राउ के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 7 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी । 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों के डूबने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने दोनों आरोपियों को एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 7 दिसंबर 2024 तक अंतरिम जमानत दी गई है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने अभिषेक गुप्ता
पर
एक शर्त लगाई है और उन्हें इस साल 30 नवंबर तक उपराज्यपाल के पास रेड क्रॉस के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
इसी तरह का निर्देश 13 सितंबर को हाईकोर्ट ने चार ज़मीन मालिकों को ज़मानत देते हुए दिया था। उन्हें रेड क्रॉस में 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद एक कोष बनाया गया था। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत से जुड़े एक बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम ज़मानत दी थी ।
जस्टिस डीके शर्मा की बेंच ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) से एक समिति बनाने का भी अनुरोध किया था, जो एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली भर में बिना मंज़ूरी के बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर न चलाया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को रेड क्रॉस सोसाइटी में 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से इलाके में जलभराव के प्राथमिक कारणों और उस दिन की बारिश के आंकड़ों को संबोधित करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था। ट्रायल कोर्ट ने चार सह-मालिकों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सह-मालिकों की ज़िम्मेदारी बेसमेंट को कोचिंग संस्थान के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के उनके अवैध कृत्य से उपजी है। (एएनआई)
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