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दिल्ली कैबिनेट ने Ease of Doing Business बिल को दी मंजूरी

Gulabi Jagat
2 Sept 2026 9:36 PM IST
दिल्ली कैबिनेट ने Ease of Doing Business बिल को दी मंजूरी
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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने 'दिल्ली ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस बिल, 2026' को मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद राजधानी में कारोबारियों के लिए मंज़ूरी, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और दूसरी क्लीयरेंस पाना आसान, तेज़ और ज़्यादा पारदर्शी बनाना है। इस प्रस्तावित कानून का मकसद कागज़ी कार्रवाई, देरी और सरकारी दफ़्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत को कम करना है।

इस बिल की एक अहम खासियत 'सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम' है, जिसके ज़रिए कारोबारी कई तरह की मंज़ूरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जैसे बिल्डिंग प्लान, फ़ायर क्लीयरेंस और पानी, सीवर व बिजली कनेक्शन।

इस सिस्टम के तहत बिज़नेस से जुड़ी मंज़ूरी के लिए 'दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' (DSIIDC) नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। सरकार का मकसद बिज़नेस से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं को एक टेक्नोलॉजी-बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म पर लाना है।

बिल में कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए तेज़ी से मंज़ूरी देने का भी प्रस्ताव है। शेड्यूल-3 में शामिल गतिविधियों के लिए, योग्य मामलों में एप्लीकेशन जमा करने के तुरंत बाद मंज़ूरी, लाइसेंस और 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट' दे दिए जाएंगे, और कुछ खास कम जोखिम वाली कैटेगरी के लिए 'सेल्फ़-डिक्लेरेशन' की सुविधा होगी।

दूसरी गतिविधियों के लिए, 'नागरिकों को समय पर और आसानी से सेवाएँ देने का अधिकार अधिनियम, 2026' के तहत तय समय-सीमा में मंज़ूरी देनी होगी। अगर अधिकारी तय समय में फ़ैसला नहीं ले पाते हैं, तो 'डीम्ड अप्रूवल' (अपने-आप मंज़ूरी) का प्रावधान भी होगा।

सरकार डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन को भी कम करने की योजना बना रही है। जो कारोबार पहले से GST, FSSAI, MSME डेवलपमेंट एक्ट या लेबर कोड के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ट्रेड, हेल्थ-ट्रेड, ईटिंग हाउस या दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी।

प्रस्तावित इंस्पेक्शन सिस्टम के तहत, रजिस्ट्रेशन के बाद तीन साल तक रूटीन इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा, हालांकि गंभीर शिकायतों वाले मामलों में इंस्पेक्शन किया जा सकता है।

बिल में 'नेगेटिव-लिस्ट सिस्टम' का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत कारोबारियों को काम करने की आज़ादी होगी, बशर्ते कोई गतिविधि शेड्यूल-2 के तहत खास तौर पर प्रतिबंधित न हो। इसका मकसद यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकारी विभाग आवेदकों से ऐसे दस्तावेज़ या जानकारी बार-बार न मांगें जो दिल्ली सरकार के किसी दूसरे विभाग के पास पहले से मौजूद हों।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन सुधारों से कारोबार शुरू करने और चलाने में लगने वाला समय, लागत और अनिश्चितता कम होगी, साथ ही निवेश आकर्षित करने और रोज़गार पैदा करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, अब इस बिल को आगे के विचार के लिए गृह मंत्रालय भेजा जाएगा।

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