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Delhi भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत 4 अक्टूबर को किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 243/2026 दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और IIT दिल्ली के सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया।
18 अगस्त को स्कॉलर अपने किराए के घर में बेहोश और घायल हालत में मिला था। दरवाज़ा अंदर से बंद था और पड़ोसियों ने उसे तोड़कर खोला। पुलिस उसे AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहाँ मौत से पहले 45 दिनों से ज़्यादा समय तक उसका इलाज चला।
पुलिस ने साफ़ किया कि यह घटना IIT दिल्ली कैंपस के अंदर नहीं हुई थी। पुलिस ने बताया कि कार्यवाही के दौरान परिवार या गवाहों में से किसी ने भी किसी व्यक्ति पर कोई शक या आरोप नहीं लगाया। घटना के समय स्कॉलर घर में अकेला था। पुलिस के मुताबिक, घर के बाहर लगे कैमरे के CCTV फ़ुटेज में भी वह अकेला ही दिखाई दिया। स्कॉलर के लंबे समय तक अस्पताल में रहने और बाद में हुई मौत के बाद FIR दर्ज की गई, जिससे अब इस घटना की औपचारिक जाँच शुरू हो गई है।
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