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नरेश बाल्यान MCOCA केस में चार्ज पर बहस की तारीख तय

Gulabi Jagat
9 July 2026 4:45 PM IST
नरेश बाल्यान MCOCA केस में चार्ज पर बहस की तारीख तय
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New Delhi, नई दिल्ली : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व विधायक नरेश बालियान और अन्य आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) मामले में आरोप तय करने पर बहस के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की।

उन पर फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े MCOCA मामले में आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसकी अनुपस्थिति में भी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ MCOCA के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले को 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने आरोपी विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू को 'घोषित अपराधी' (proclaimed offender) घोषित करने पर अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) दाखिल की। ​​कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया और मामले को आरोप तय करने पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया।

9 जून को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने MCOCA मामले में कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के खिलाफ दूसरा गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से नंदू के खिलाफ NBW जारी करने का अनुरोध किया था, जैसा कि BNS के तहत उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक है। नंदू फरार है और उस MCOCA मामले में चार्जशीट किया गया है जिसमें पूर्व विधायक नरेश बालियान भी शामिल हैं। 3 जून को, कोर्ट ने कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के खिलाफ पहला NBW जारी किया था। कोर्ट ने ये NBW उसकी अनुपस्थिति में मुकदमे की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किए। वह फरार है और कथित तौर पर विदेश से संगठित अपराध सिंडिकेट चला रहा है।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अखंड प्रताप सिंह दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कहा कि कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू का अभी भी पता नहीं चल पाया है। उसके खिलाफ मुकदमा उसकी अनुपस्थिति में चलाया जाएगा। कोर्ट ने गौर किया कि चार्जशीट में BNSS की धारा 356 के तहत कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने BNSS का ज़िक्र करते हुए कहा कि BNSS की धारा 356 को पढ़ने से यह साफ़ है कि धारा 356 (1) के तहत 'इन एब्सेंशिया' (आरोपी की गैर-मौजूदगी में) ट्रायल शुरू करने से पहले, कोर्ट को BNSS की धारा 356 (2) के तहत कुछ ज़रूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

कोर्ट ने कहा कि सब-सेक्शन (2) की मुख्य ज़रूरतों में से एक यह है कि आरोपी के ख़िलाफ़ कम से कम तीस दिनों के अंतराल पर लगातार दो अरेस्ट वारंट जारी किए जाएं। कोर्ट ने यह सही समझा कि BNSS की धारा 356 के तहत कार्यवाही सबसे पहले BNSS की धारा 356 (2) का पालन करके शुरू की जानी चाहिए।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने 3 जून को आदेश दिया, "कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के ख़िलाफ़ 9 जून के लिए पहला NBW (गैर-जमानती वारंट) जारी किया जाए।"

कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन से 'इन एब्सेंशिया' ट्रायल के अन्य प्रावधानों का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) देने को कहा है।

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