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राजनीतिक दलों के नकद चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

नई दिल्ली: राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 31 अगस्त को सुनवाई करने वाला है। याचिका में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के क्लॉज (d) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह प्रावधान राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से कम की राशि नकद में प्राप्त करने की गुंजाइश देता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे छोटे नकद चंदों के स्रोत की पहचान सार्वजनिक नहीं हो पाती और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता प्रभावित होती है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। याचिका खेम सिंह भाटी ने दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 24 नवंबर 2025 को इस मामले में केंद्र सरकार चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। याचिका में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को भी पक्षकार बनाया गया है।





