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- Murder और लूट मामले...

Noida नोएडा : करीब चार वर्ष पहले हुए बीमा कंपनी कर्मचारी राजकुमार की हत्या और लूट के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार चौरसिया की अदालत ने आरोपी आफताब खान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने आरोपी पर 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 1.50 लाख रुपये मृतक की पत्नी खुशबू उर्फ ज्योति को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, राजकुमार मूल रूप से मथुरा के वेस्ट प्रताप नगर के रहने वाले थे और नोएडा के थाना सेक्टर-39 क्षेत्र स्थित सदरपुर कॉलोनी में किराए पर रहकर एक निजी बीमा कंपनी में कार्यरत थे। कई दिनों तक उनसे संपर्क न होने पर परिजन जब उनके कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। अंदर जाने पर उनका शव बिस्तर पर निर्वस्त्र अवस्था में पाया गया।इसके बाद मृतक के भाई ललित कुमार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा किया। मृतक के मोबाइल फोन की आईएमईआई ट्रैकिंग से पता चला कि उसमें आरोपी के नाम से पंजीकृत सिम का उपयोग किया जा रहा था।
लोकेशन पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मिलने पर पुलिस ने आरोपी आफताब खान को गिरफ्तार कर उसके पास से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया।जांच में सामने आया कि पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद था, जिसके चलते आरोपी ने तकिए के खोल से गला दबाकर हत्या की और सामान लेकर फरार हो गया।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने की दलील दी, लेकिन अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मजबूत मानते हुए इसे खारिज कर दिया और दोषसिद्धि का आदेश दिया।





