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दिल्ली-एनसीआर
जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट ने Lalu, तेजप्रताप, हेमा यादव और अन्य को किया तलब
Gulabi Jagat
25 Feb 2025 4:55 PM IST

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New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और 77 अन्य आरोपियों को जमीन के बदले नौकरी मामले में तलब किया है।साथ ही तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को भी तलब किया गया है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर निर्णायक आरोपों सहित सभी तीन आरोप पत्रों पर संज्ञान लिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को समन जारी कर 11 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है।अदालत ने कहा कि तीनों आरोप पत्रों पर संयुक्त रूप से सुनवाई की जाएगी। इसने सभी आरोपियों को सभी आरोप पत्रों की प्रतियां देने का भी निर्देश दिया है।पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ निर्णायक आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोपियों में 30 सरकारी कर्मचारी और 38 उम्मीदवार हैं।
पहली चार्जशीट में तीन अतिरिक्त आरोपियों को भी जोड़ा गया है और उन्हें तलब किया गया है।दूसरे चार्जशीट में आरोपी भोला यादव और प्रेम चंद गुप्ता को भी तलब किया गया है।तीसरे चार्जशीट में हेमा यादव और तेज प्रताप यादव को भी तलब किया गया है।केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने 7 जून को जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ निर्णायक आरोप पत्र दायर किया था।अदालत ने 29 मई को सीबीआई को जमीन के बदले नौकरी मामले में अपना निर्णायक आरोप पत्र/चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद निर्णायक आरोप पत्र दाखिल न करने पर भी नाराजगी जताई थी।
अदालत ने 4 अक्टूबर 2023 को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पहले की चार्जशीट के संबंध में जमानत दे दी थी। सीबीआई के मुताबिक , दूसरी चार्जशीट में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, उनके बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के तत्कालीन दो सीपीओ, निजी व्यक्ति, एक निजी कंपनी इत्यादि सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन घोटाले से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन कथित घोटाला मामले में आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने 18.05.2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 की अवधि के दौरान रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप "डी" पद पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर भू-संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में, पटना के निवासी या उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से स्थानापन्नों ने पटना में स्थित अपनी जमीन को मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दिया और उपहार में दे दिया, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थी। यह भी आरोप लगाया गया कि क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्नों की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासी नियुक्त लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली और बिहार आदि सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई। (एएनआई)
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