- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- भाजपा MLA के खिलाफ...
दिल्ली-एनसीआर
भाजपा MLA के खिलाफ सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
Gulabi Jagat
20 May 2025 4:53 PM IST

x
New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया । दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से भाजपा के दिल्ली चुनाव उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है । जैन ने आरोप लगाया कि सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक समाचार चैनल पर साक्षात्कार के दौरान मानहानिकारक बयान दिया था। संज्ञान के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले को आदेश/स्पष्टीकरण के लिए 2 जून को सूचीबद्ध किया।
अदालत ने पक्षकारों के वकीलों से 4 दिनों के भीतर 5 पृष्ठों में लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा है। करनैल सिंह के वकील विनोद दहिया ने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित थे। आगे यह भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के नाते करनैल सिंह का यह कर्तव्य था कि वह जनता को अपने प्रतिद्वंद्वी, जो पूर्व मंत्री भी थे, के बारे में जागरूक करें। प्रस्तावित अभियुक्त करनैल सिंह ने मामले की स्थिरता और अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया था। हालांकि, अदालत ने जैन के पक्ष में फैसला सुनाया।
करनैल सिंह के वकील ने कहा कि घटना के समय करनैल सिंह न तो सांसद थे और न ही विधायक। इसलिए यह विशेष अदालत इस शिकायत पर सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यह अदालत सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए बनी है। सत्येन्द्र जैन की ओर से वकील रजत भारद्वाज पेश हुए । दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से भाजपा के दिल्ली चुनाव उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है । आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने 19 जनवरी 2025 को एक समाचार चैनल पर साक्षात्कार के दौरान मानहानि करने वाला बयान दिया था।
शिकायतकर्ता जैन ने आरोप लगाया है कि करनैल सिंह ने बयान दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने उनके घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया है और उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है। यह याचिका अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने बयान दिया है कि जैन ने भ्रष्टाचार करके अपनी संपत्ति बनाई है और यह पैसा जनता पर खर्च किया जाना चाहिए था।
आगे आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने झूठा बयान दिया कि उसके घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। वह भू माफिया है, उसे फिर जेल जाना पड़ेगा। यह भी आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने शिकायतकर्ता को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर बदनाम किया। यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई अन्य दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं। (एएनआई)
Tagsभाजपा MLAसत्येंद्र जैनमानहानि शिकायतअदालतजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





