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हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियाँ ज़ब्त करने की ED की अर्ज़ी पर कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा
Gulabi Jagat
18 April 2026 10:10 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों को ज़ब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। भंडारी को पिछले साल भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ उनकी अपील को हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विशेष CBI जज संजय जिंदल ने संजय भंडारी के वरिष्ठ वकील और ED के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने इस मामले में आदेश के लिए 5 मई, 2026 की तारीख तय की है। संजय भंडारी की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पेश हुए और उन्होंने संजय भंडारी की संपत्तियों को ज़ब्त करने की ED की अर्जी का विरोध किया। ED की ओर से विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन, विशेष लोक अभियोजक (SPP) एन.के. मट्टा के साथ, और मोहम्मद फैज़ान ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं।
31 जनवरी को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने संजय भंडारी की संपत्तियों को ज़ब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दलील दी थी कि हथियार डीलर संजय भंडारी से सीधे तौर पर जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त किया जाना चाहिए। भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद ED ने यह अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, इसी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
ED ने कोर्ट को बताया था कि संपत्तियों को ज़ब्त करने की प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि लोग किसी मामले में मुकद्दमे से बचने के लिए देश छोड़कर न भागें। 12 जुलाई, 2025 को, कोर्ट ने भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के लिए समय दिया था। भंडारी को 5 जुलाई, 2025 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इसका दूसरा चरण उनकी संपत्तियों को ज़ब्त करना है।
ज़ोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया था कि एक सूची है जिसमें भारत, दुबई और UK में स्थित संपत्तियां शामिल हैं; इसके अलावा नोएडा और गुरुग्राम में बेनामी संपत्तियां, उनके और उनकी पत्नी के नाम पर कई बैंक खाते, गहने और नकदी, तथा भारत में वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जाट में अचल संपत्तियां भी इस सूची में शामिल हैं। 5 जुलाई, 2025 को, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने UK में रहने वाले हथियार डीलर संजय भंडारी को, बिना बताए विदेशी संपत्तियों से जुड़े एक इनकम टैक्स मामले में, 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (FEO Act) के तहत 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित कर दिया।
यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका के बाद पारित किया। ED ने आरोप लगाया था कि भंडारी ने जान-बूझकर भारत की कानूनी कार्यवाही से बचने की कोशिश की और उनके पास ₹100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी संपत्तियां हैं। एजेंसी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि UK की अदालत द्वारा भंडारी के प्रत्यर्पण से इनकार करने का मौजूदा कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये कार्यवाही स्वतंत्र हैं और भारत के कानूनों के तहत चलती हैं।
हालाँकि, भंडारी ने ED की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि UK में उनका रहना पूरी तरह से कानूनी है और इसे लंदन हाई कोर्ट के एक फैसले का समर्थन प्राप्त है। लंदन हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दावा किया कि ED का आवेदन अस्पष्ट है, उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, और वह FEO Act के तहत निर्धारित कानूनी मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है।
सिंह ने आगे तर्क दिया कि कथित अपराध का मौद्रिक मूल्य ₹100 करोड़ से ज़्यादा नहीं था; इसके लिए उन्होंने इनकम टैक्स विभाग द्वारा 2020 में दिए गए एक बयान का हवाला दिया। उन्होंने यह भी बताया कि UK हाई कोर्ट ने भंडारी को बरी कर दिया था और उनके खिलाफ कोई नया वारंट लंबित नहीं था।
UK हाई कोर्ट ने इससे पहले मानवाधिकारों के आधार पर भंडारी के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी थी, और भारतीय हिरासत में उनके साथ ज़बरदस्ती वसूली और हिंसा होने के जोखिमों का हवाला दिया था। भारत सरकार द्वारा इस फैसले को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बाद की कोशिश को भी खारिज कर दिया गया था।
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