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परवेश वर्मा मानहानि केस में Meta और X को कोर्ट का आदेश

Gulabi Jagat
1 Sept 2026 9:59 PM IST
परवेश वर्मा मानहानि केस में Meta और X को कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta और X को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ी पोस्ट, मीडिया फ़ाइलें, मेटाडेटा और पोस्ट की अन्य जानकारी को सुरक्षित रखें। यह आदेश AAP नेता सौरभ भारद्वाज की अर्ज़ी पर दिया गया है, जिन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है। वर्मा ने S S मोटा सिंह स्कूल से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर भारद्वाज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने अर्ज़ी पर दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया।सौरभ भारद्वाज की ओर से एक अर्ज़ी दायर की गई थी जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की गई थी।कोर्ट ने Meta Platform Inc. और X Corp. को निर्देश दिया कि वे अर्ज़ी की टेबल A और टेबल B में बताई गई पोस्ट से संबंधित पोस्ट, मीडिया फ़ाइलें, मेटाडेटा, सर्वर लॉग, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और IP हिस्ट्री को सुनवाई की अगली तारीख तक सुरक्षित रखें।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उनके सहयोगियों को भी पोस्ट हटाने से रोक दिया है। कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश दिया, "इसके अनुसार, शिकायतकर्ता और उनके साथियों और को-एडमिनिस्ट्रेटर को अगली सुनवाई की तारीख तक एप्लीकेशन की टेबल में दी गई पोस्ट, प्रोफ़ाइल, फ़ोटो और रील के किसी भी हिस्से को हटाने, डी-एक्टिवेट करने, छिपाने, एक्सेस सीमित करने, एडिट करने या किसी अन्य तरह से बदलने से रोका जाता है।"ACJM मित्तल ने यह भी आदेश दिया, "इसके अलावा, Meta Platform Inc. और X Corp. को निर्देश दिया जाता है कि वे एप्लीकेशन की टेबल A और टेबल B में बताई गई पोस्ट से संबंधित पोस्ट, मीडिया फ़ाइल, मेटाडेटा, सर्वर लॉग, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और IP हिस्ट्री को अगली सुनवाई की तारीख तक सुरक्षित रखें।"
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस आदेश को, टेबल A और टेबल B की कॉपी के साथ, एप्लीकेशन में बताए गए ईमेल एड्रेस के ज़रिए Meta Platform Inc. और X Corp. को भेजा जाए।
कोर्ट ने इस मामले को एप्लीकेशन पर जवाब/बहस और संज्ञान (कॉग्निज़ेंस) के बिंदु पर जवाबी बहस के लिए 9 सितंबर, 2026 को सुबह 11:30 बजे के लिए लिस्ट किया है।
कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को प्रवेश वर्मा द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लेने के बिंदु पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।
कोर्ट ने मंगलवार को सौरभ भारद्वाज की ओर से वकील रजत भारद्वाज द्वारा दी गई दलीलें सुनीं।
प्रवेश वर्मा के वकील ने जवाबी बहस और एप्लीकेशन का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
सुनवाई के दौरान, वकील रजत भारद्वाज ने डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित रखने के लिए एक एप्लीकेशन दायर की।
उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा एप्लीकेशन के निपटारे से पहले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से सुरक्षित किए जाने वाले डिजिटल सबूत हटा दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा दायर एप्लीकेशन बेकार हो जाएगी।
उन्होंने अनुरोध किया कि एक अंतरिम आदेश पारित किया जाए जो शिकायतकर्ता और उनके साथी और को-एडमिनिस्ट्रेटर को एप्लीकेशन में दी गई पोस्ट, फ़ोटो के किसी भी हिस्से को हटाने, छिपाने, एडिट करने या बदलने से रोके।
इस एप्लीकेशन का प्रवेश वर्मा के वकील प्रवीण कुमार ने विरोध किया।
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