दिल्ली-एनसीआर

गिरफ्तारी का आधार न बताने पर Court ने रंगदारी केस में दी जमानत

Ashish verma
1 Jun 2025 12:01 AM IST
गिरफ्तारी का आधार न बताने पर Court ने रंगदारी केस में दी जमानत
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Court ने रंगदारी केस में दी जमानत

East Delhi..पूर्वी दिल्ली। गाजा के लोगों की मदद के नाम पर कारोबारी मित्र को गुमनाम पत्र भेजकर पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और उसे डराने के लिए गिफ्ट बॉक्स में मांस और हड्डियां डालकर खून से सना नकली अंगूठा भेजने के आरोपी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी को गिरफ्तार करते समय जांच अधिकारी ने लिखित में कारण नहीं बताया था। कोर्ट के पूछने पर जांच अधिकारी ने खुद यह बात स्वीकार की। इसी आधार पर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने पाया कि आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी नहीं दिया गया। लोगों की मदद के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग अभियोजन पक्ष के मुताबिक 16 अप्रैल को कारोबारी विकास जैन ने जगतपुरी थाने में पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी

। कारोबारी ने बताया कि एक किशोर उनके घर गुमनाम पत्र के साथ गिफ्ट बॉक्स लेकर आया था। जब बॉक्स खोला गया तो उसमें स्मार्ट वॉच और खून से सना अंगूठा था। पत्र में गाजा के लोगों की मदद के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की गई थी। पैसे न देने पर धमकी भी दी।पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि अंगूठा नकली था। सिलिकॉन से बने अंगूठे में मांस और हड्डी जोड़कर उसे असली दिखाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से गिफ्ट बॉक्स देने आए नाबालिग की पहचान की और उसे पकड़ लिया।अभिषेक को जगतपुरी से गिरफ्तार किया गयापुलिस ने दावा किया था कि नाबालिग से पूछताछ में पता चला कि उसके पिता अभिषेक जैन ने गिफ्ट बॉक्स भेजा था। अभिषेक को 19 अप्रैल को जगतपुरी से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपी कारोबारी का दोस्त है। वह उसे धमकाकर उससे मोटी रकम वसूलना चाहता था। आरोपी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप राणा ने जमानत याचिका पर बहस की थी।


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