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आर्म्स एक्ट मामले में काला जठेरी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर Court ने उसे रिहा करने का दिया आदेश

New Delhi , नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को हथियारों की तस्करी के मामले में संदीप उर्फ काला जठेड़ी को रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, वह दूसरे मामलों में न्यायिक हिरासत में ही रहेगा।दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान इस मामले में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ड्यूटी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (Duty JMFC) अंजलि सिंह ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में रिहाई का आदेश दिया।पुलिस ने संदीप उर्फ काला जठेड़ी को पेश किया और उसकी रिहाई के लिए अर्जी दी।
कोर्ट ने देखा कि संबंधित कोर्ट ने आरोपी को दो बार पुलिस हिरासत में भेजा था। जांच अधिकारी ने बताया कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका।ड्यूटी JMFC ने 16 जून को आदेश दिया, "चूंकि आरोपी संदीप उर्फ काला जठेड़ी के खिलाफ अब कुछ नहीं करना है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाए, बशर्ते किसी अन्य मामले में उसकी जरूरत न हो।"काला जठेड़ी की ओर से वकील रोहित कुमार दलाल और एमएम खान पेश हुए।
दिल्ली पुलिस ने एक अन्य आरोपी के बयान के आधार पर उसे हिरासत में लेकर 6 दिनों तक पूछताछ की थी।प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। 10 जून को उसकी 3 दिन की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए पुलिस ने कहा था कि पूरी साजिश का पता लगाने के लिए काला जठेड़ी का सामना दूसरे आरोपी संपत नेहरा से कराना जरूरी है। इसके बाद, 13 जून को हिरासत की अवधि 3 दिन और बढ़ा दी गई थी।





