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CJI ने रजिस्ट्री द्वारा केस की फाइलें खोने या गलत जगह रखने की वकील की शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लिया

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक वकील की शिकायत पर गंभीरता से ध्यान दिया। वकील का आरोप था कि दस दिन से भी पहले दायर एक ज़रूरी मामले को रजिस्ट्री की लापरवाही के कारण अभी तक लिस्ट नहीं किया गया है।भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की बेंच और जस्टिस वी. मोहना को एक वकील ने बताया कि 8 जून को दायर एक ज़रूरी मामला अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया है, क्योंकि कथित तौर पर रजिस्ट्री ने उसे कहीं खो दिया है।वकील ने बेंच से तुरंत दखल देने की मांग करते हुए कहा, "हमने रजिस्ट्रार को एक अर्ज़ी लिखी है। ऐसा लगता है कि केस की फ़ाइल रजिस्ट्री की तरफ़ से कहीं खो गई है, और इसी वजह से इसे कोर्ट के सामने लिस्ट नहीं किया गया है।"
वकील ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि वह रजिस्ट्री को फ़ाइल खोजने, मामले को फिर से रजिस्टर करने और उसे तुरंत लिस्ट करने का निर्देश दे। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि अर्ज़ी देने के बावजूद (जिसमें एक अर्ज़ी पिछले दिन भी दी गई थी) उन्हें रजिस्ट्री से कोई जवाब नहीं मिला। CJI ने इस आरोप पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि अगर आरोप सही पाया गया तो जवाबदेही तय की जाएगी।
CJI ने टिप्पणी की, "अगर रजिस्ट्री ने फ़ाइल खो दी है तो यह बहुत गंभीर मामला है। अगर हमारी रजिस्ट्री ज़रूरी मामलों में फ़ाइलें खो रही है, तो क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ़ लिस्टिंग का निर्देश देकर मामला छोड़ दूंगा? मुझे कुछ और भी करना होगा। कृपया मुझे विवरण दें। मैं इस अक्षमता की जांच करना चाहूंगा। इसके पीछे क्या कारण है?"CJI ने निर्देश दिया कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा तुरंत एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाए, और वह खुद इस मामले को देखेंगे।
इससे पहले, CJI ने रजिस्ट्री के कामकाज पर भी असंतोष व्यक्त किया था।





