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मध्यस्थता को पहली पसंद बनाने की वकालत CJI सूर्यकांत ने अंतरराष्ट्रीय ADR सम्मेलन में दिया संदेश

Gulabi Jagat
7 Aug 2026 9:54 PM IST
मध्यस्थता को पहली पसंद बनाने की वकालत CJI सूर्यकांत ने अंतरराष्ट्रीय ADR सम्मेलन में दिया संदेश
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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में आयोजित 'इंटरनेशनल ADR कॉन्फ्रेंस 2026' में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का विषय "ADR: कानूनी सामंजस्य का रास्ता" (ADR Pathways to Legal Harmony) था। भारत के कानूनी ढांचे को बदलने में 'वैकल्पिक विवाद समाधान' (ADR) और 'मध्यस्थता अधिनियम 2023' (Mediation Act of 2023) की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, CJI सूर्य कांत ने कहा कि देश के पास अब मध्यस्थता के लिए अपना पहला स्वतंत्र कानूनी ढांचा है।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह ढांचा मध्यस्थों और प्रक्रियाओं को चुनने में पक्षों की स्वतंत्रता को मान्यता देता है, मध्यस्थता से हुए समझौतों को सिविल कोर्ट के आदेश (डिक्री) के बराबर दर्जा देता है, और इसमें ऐसी समय-सीमाएं शामिल हैं जो पूरी तरह से जांच-पड़ताल और तेज़ी के बीच संतुलन बनाती हैं। CJI सूर्य कांत ने कहा, "...यह बदलाव भारत से ज़्यादा कहीं और साफ़ या महत्वपूर्ण नहीं है। अब आपके पास 'मध्यस्थता अधिनियम 2023' है। पहली बार, मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र कानूनी ढांचा बना है, जो मध्यस्थ और प्रक्रिया चुनने में पक्षों की स्वतंत्रता को मान्यता देता है, मध्यस्थता समझौतों को सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर दर्जा देता है, और ऐसी समय-सीमाएं तय करता है जो पूरी तरह से जांच-पड़ताल और तेज़ी, दोनों का सम्मान करती हैं।"

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि 'कमर्शियल एक्ट' (Commercial Act) की धारा 12A ने कई कमर्शियल विवादों के लिए मुकदमे से पहले मध्यस्थता (pre-litigation mediation) को अनिवार्य बना दिया था। इससे 2023 के अधिनियम से काफी पहले ही यह संकेत मिल गया था कि मध्यस्थता को आखिरी विकल्प के बजाय प्राथमिक उपाय के तौर पर देखा जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, "'कमर्शियल एक्ट' की धारा 12A ने पहले ही कई तरह के कमर्शियल विवादों के लिए मुकदमे से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य कर दिया था। यह 2023 के अधिनियम से काफी पहले का एक मज़बूत संकेत था कि मध्यस्थता को आखिरी उपाय के बजाय पहला उपाय माना जाना था।"

CJI ने भारत के मध्यस्थता के लिए एक वास्तविक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता पर पूरा भरोसा जताया।

CJI ने कहा, "इसलिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत वैश्विक समुदाय के लिए मध्यस्थता के एक वास्तविक केंद्र के रूप में खुद को स्थापित न कर सके..."

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