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मालवीय नगर आग हादसे में होटल मालिक समेत तीन पर चार्जशीट

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस घटना में 13 विदेशियों समेत 22 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 'फ्लोरिश होटल' के मालिक भी शामिल थे। चार्जशीट साकेत कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरीबा खान के सामने दाखिल की गई और इस पर 3 सितंबर को विचार किया जाएगा।
चार्जशीट में जिन तीन आरोपियों के नाम हैं, वे हैं - होटल के मालिक लवकेश बजाज, जय मिश्रा (जिन्हें फ्लोरिश होटल का अकाउंटेंट बताया गया है) और रसोइया केसर नेगी।पुलिस के मुताबिक, मिश्रा को न्यायिक हिरासत से कोर्ट में पेश किया गया, जबकि बजाज अभी न्यायिक हिरासत में रहते हुए अस्पताल में भर्ती हैं। नेगी ज़मानत पर बाहर हैं।दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित फ्लोरिश होटल में 3 जून को आग लगी थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
मरने वालों में मुख्य रूप से वे लोग शामिल थे जो पास के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज़ों के साथ आए थे और होटल में ठहरे हुए थे।पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई हैं। इनमें गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) से जुड़ी धारा 105, आग से नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धारा 326(g), संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धारा 324(5), दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से जुड़ी धारा 125 और आग के मामले में लापरवाही से जुड़े आचरण के लिए धारा 287 शामिल हैं।
जय मिश्रा, जिनकी पहचान पुलिस ने होटल के अकाउंटेंट के तौर पर की है, ने 8 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।तीसरे आरोपी, रसोइए केसर नेगी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 जुलाई को साकेत कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी।यह चार्जशीट आग लगने की परिस्थितियों और उन कथित खामियों की दिल्ली पुलिस की जांच के बाद दाखिल की गई है, जिनकी वजह से लोगों की जान गई।
कोर्ट 3 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान चार्जशीट पर विचार करेगा।





