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चैतन्यानंद छेड़छाड़ मामले में अदालत ने जब्ती प्रतियां देने से किया इनकार
Gulabi Jagat
16 Oct 2025 4:00 PM IST

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New Delhi, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती को ज़ब्ती ज्ञापन की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है । उन्होंने छेड़छाड़ मामले से संबंधित ज़ब्ती ज्ञापन मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की थी । वह छेड़छाड़ के एक मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहा है । वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अनिमेष कुमार ने बुधवार को जांच अधिकारी (आईओ) को सरस्वती को जब्ती ज्ञापन की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जेल मैनुअल के अनुसार सरस्वती को संन्यासी वेश धारण करने की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करें। सरस्वती ने न्यायिक हिरासत में संन्यासी वेश धारण करने की अनुमति मांगी थी ।
हालांकि, अदालत ने दवा, स्पा, किताबें और भोजन के लिए याचिका स्वीकार कर ली है। दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को सरस्वती की याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि चैतन्यानंद सरस्वती संन्यासी नहीं हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्यानंद सरस्वती की याचिका पर पुलिस द्वारा दिए गए जवाब में यह बात कही गई ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने कहा था कि चैतन्यानंद सरस्वती संन्यासी नहीं हैं और जेल में कानून-व्यवस्था की समस्या हो सकती है। चैतन्यानंद सरस्वती के वकील मनीष गांधी ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी समझ से परे है कि अपनी पसंद के कपड़े पहनने से जेल में कानून-व्यवस्था की समस्या कैसे पैदा हो सकती है।
उन्होंने दलील दी कि सरस्वती एक संन्यासी हैं और उन्हें दीक्षा दी गई थी। उनका पहले का नाम पार्थसारथी था, दीक्षा के बाद उनका नाम बदलकर चैतन्यानंद सरस्वती कर दिया गया। मठ (पीठम) ने इस स्थिति को चुनौती नहीं दी है।
कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कपड़ों और किताबों पर कोई रोक नहीं है, तो मैं कैसे रोक लगा सकता हूं?
आरोपी के वकील मनीष गांधी ने भी जेल मैनुअल का हवाला दिया और कहा कि विचाराधीन कैदी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
अदालत ने कहा कि जवाब में कुछ अवांछित टिप्पणियां भी थीं, जैसे कि आरोपी को धार्मिक कपड़े पहनने का विशेषाधिकार नहीं है।
अदालत ने कहा था कि पुलिस को ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसी कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जवाब जेल मैनुअल के अनुसार होना चाहिए।
अभियुक्त के वकील ने दलील दी कि बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार, अभियुक्त को ज़ब्ती ज्ञापन देने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि उन्हें आशंका है कि जाँच के दौरान ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किसी अन्य मामले में भी किया जा सकता है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने इन दलीलों का विरोध किया और कहा कि इस आशय के दिशानिर्देश हैं कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले जब्ती की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 अक्टूबर को चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया ।
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