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New Delhi नई दिल्ली : अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सीबीआई ने एनसीआर में घर खरीदारों को ठगने के लिए बिल्डरों और बैंकों के "अपवित्र गठजोड़" की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 22 एफआईआर दर्ज की हैं।
सीबीआई ने अपनी अलग-अलग एफआईआर में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स समेत अन्य कंपनियों के नाम दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसी की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज एफआईआर में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंकरों और वित्तीय संस्थानों के नाम भी शामिल हैं।
सीबीआई की यह कार्रवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के निर्देशों के बाद की गई, जिसने एजेंसी को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की गई छह प्रारंभिक जाँचों को आगे की जाँच के लिए 22 नियमित मामलों में बदलने की अनुमति दी थी।
यह मामला बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा घर खरीदारों को दी जाने वाली एक सब्सिडी योजना पर केंद्रित है, जिसके तहत स्वीकृत ऋण राशि सीधे डेवलपर्स को वितरित की जाती थी, जो खरीदारों को फ्लैटों का कब्ज़ा मिलने तक ईएमआई का भुगतान करने के लिए बाध्य थे। डेवलपर्स द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के व्यापक प्रयासों के बाद, बैंकों ने खरीदारों से पुनर्भुगतान की मांग शुरू कर दी।
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