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CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड मामले में अनिल अंबानी के कार्यालय और आवास की तलाशी ली
Gulabi Jagat
26 Feb 2026 7:01 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरसीओएम) के प्रमोटर और पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी के आवास और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालयों पर तलाशी ली है। यह घटना तब सामने आई है जब सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 24 फरवरी को दी गई शिकायत के आधार पर अनिल अंबानी के खिलाफ आईपीसी के तहत साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के अपराधों के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, एफआईआर में आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा लिए गए ऋणों के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। आरोप है कि इन ऋणों को संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खातों में हेराफेरी की गई और अनियमितताओं को छिपाया गया।
इस खाते को 2017 में ही गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित कर दिया गया था। हालांकि, अनिल अंबानी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर याचिका के आधार पर, उच्च न्यायालय ने खाते को गैर-निष्पादित घोषित करने पर रोक लगा दी थी। यह रोक 23 फरवरी 2026 को हटा दी गई, जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत दर्ज कराई और सीबीआई ने तुरंत मामले को अपने हाथ में ले लिया।
गौरतलब है कि सीबीआई ने एसबीआई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ पहले ही एक और मामला दर्ज कर लिया है, जो 11 बैंकों के एक कंसोर्टियम का प्रमुख बैंक है।
हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा उक्त कंसोर्टियम का हिस्सा नहीं था, और यह रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, तत्कालीन विजया बैंक और तत्कालीन देना बैंक से लिया गया एक अलग ऋण है। जांच एजेंसी ने बताया कि विजया बैंक और देना बैंक का अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है।
सीबीआई ने छापेमारी में इन ऋण लेन-देन से जुड़े विभिन्न दस्तावेज बरामद किए हैं।
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