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दिल्ली-एनसीआर
CBI ने पूर्व रेलवे अधिकारी और पत्नी पर दर्ज की FIR
Gulabi Jagat
21 Aug 2026 9:44 AM IST

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नई दिल्ली: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने नॉर्दर्न रेलवे के एक पूर्व सीनियर डिविज़नल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उनकी पत्नी के ख़िलाफ़ आपराधिक कदाचार और ज्ञात आय के स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति रखने के आरोप में औपचारिक मामला दर्ज किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, CBI ने नॉर्दर्न रेलवे के तत्कालीन सीनियर DEE/G साकेत चंद श्रीवास्तव और उनकी पत्नी सौम्या श्रीवास्तव के ख़िलाफ़ आपराधिक कदाचार और ज्ञात आय के स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति रखने के आरोप में नियमित मामला दर्ज किया है।
CBI की एंटी-करप्शन ब्रांच-I, नई दिल्ली द्वारा 19 अगस्त, 2026 को दर्ज की गई FIR, 1 अप्रैल, 2021 से 6 अप्रैल, 2025 तक की अवधि (चेक पीरियड) से संबंधित है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।FIR के अनुसार, साकेत चंद श्रीवास्तव ने कथित तौर पर जांच की अवधि के दौरान अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 4,87,06,993 रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात कानूनी आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा थी।
FIR में कहा गया है कि श्रीवास्तव पहले से ही 6 अप्रैल, 2025 को दर्ज एक मामले में CBI की जांच के दायरे में थे। उनके घर और दफ़्तर की तलाशी के दौरान, CBI ने कथित तौर पर नकद, सोने-चांदी के गहने और उनकी संपत्ति, आय और खर्च से संबंधित दस्तावेज़ बरामद किए।FIR के मुताबिक, जांच की अवधि की शुरुआत में श्रीवास्तव और उनकी पत्नी की संपत्ति 1,49,48,591 रुपये थी, जो 6 अप्रैल, 2025 तक बढ़कर 7,56,36,314 रुपये हो गई।
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि इस अवधि के दौरान उनकी कुल आय 1,80,03,244 रुपये आंकी गई, जबकि खर्च 60,22,514 रुपये था। FIR में आय से अधिक संपत्ति का मूल्य ₹6,06,87,723 आंका गया और ₹1,19,80,730 की संभावित बचत को घटाने के बाद, कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति ₹4,87,06,993 या आय से 220.50 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई।
FIR में यह भी कहा गया है कि सौम्या श्रीवास्तव ने कथित तौर पर अपने पति को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने में मदद की थी।CBI ने साकेत चंद श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(1)(b) के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि उनकी पत्नी पर इसी अधिनियम की धारा 12 के साथ धारा 13(2) और धारा 13(1)(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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