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जुर्माना अदा किए बिना सामान पहुंचाने की साजिश रचने के आरोप में CBI ने सीमा शुल्क अधीक्षक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया
Gulabi Jagat
23 Aug 2023 12:19 PM GMT
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नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अधीक्षक, बॉन्ड अनुभाग, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस (जेएनसीएच), रायगढ़ (महाराष्ट्र) और गोरेगांव, ठाणे स्थित दो निजी कंपनियों और अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि जुर्माना चुकाए बिना सामान की डिलीवरी कराने की साजिश रचने के कारण सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
सीबीआई ने बताया कि इससे पहले जेएनसीएच, रायगढ़ के बॉन्ड अनुभाग में जेएनसीएच के अधिकारियों के साथ सीबीआई द्वारा एक संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया था।
यह आरोप लगाया गया था कि रुपये का मोचन जुर्माना/जुर्माना लगाया गया था। 9,56,000/- और रु. अधिकारी ने कहा, उक्त निजी कंपनियों से संबंधित दो प्रवेश बिलों के खिलाफ क्रमशः 4,96,000/- का जुर्माना लगाया गया था, और इन दोनों बिलों के प्रवेश के तहत आने वाले सामान को सीमा शुल्क खुफिया इकाई (सीआईयू) द्वारा रोक कर रखा गया था।
सीबीआई अधिकारियों ने आगे कहा कि यह भी आरोप लगाया गया कि दोनों निजी कंपनियों ने अनुचित लाभ का भुगतान करके उक्त अधीक्षक, बॉन्ड अनुभाग, जेएनसीएच, रायगढ़ और अन्य के साथ एक साजिश रची और इन 02 बिलों के तहत कवर किए गए सामानों की डिलीवरी प्राप्त करने में कामयाब रहीं। उचित जुर्माना/जुर्माने का भुगतान किए बिना प्रवेश किया और इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा नवी मुंबई, नोएडा, सीतापुर, गोरेगांव और ठाणे में आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली गई।
आगे की जांच जारी है. (एएनआई)
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