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CBI ने केजरीवाल के हलफनामे का विरोध किया

Gulabi Jagat
16 April 2026 9:37 PM IST
CBI ने केजरीवाल के हलफनामे का विरोध किया
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New Delhi: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल के उस हलफनामे का विरोध किया, जिसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों को केंद्र सरकार के वकील के तौर पर पैनल में शामिल किए जाने पर चिंता जताई गई थी। CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि अगर ऐसे आरोपों को मान लिया गया, तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसमें "सभी जज" सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने के लिए "अयोग्य" हो जाएंगे।

अपनी लिखित दलीलों में, CBI ने तर्क दिया कि किसी जज के परिवार के सदस्यों के पेशेवर जुड़ाव के आधार पर पक्षपात की आशंका जताना कानूनी रूप से गलत है और इसके न्यायिक प्रणाली पर दूरगामी परिणाम होंगे।

यह दलील दी गई कि यदि ऐसे किसी मापदंड को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोई भी ऐसा जज, जिसके रिश्तेदार सरकारी पैनलों या सार्वजनिक निकायों से जुड़े हैं, वह कई तरह के मामलों की सुनवाई करने से वंचित हो जाएगा, जिससे अदालत का कामकाज लगभग ठप हो जाएगा।

एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि बेंच पर दबाव बनाने के लिए जस्टिस शर्मा के खिलाफ एक "सुनियोजित सोशल मीडिया अभियान" चलाया जा रहा है। एजेंसी ने दावा किया कि अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और सुनवाई को प्रभावित करने के मकसद से चुनिंदा और भ्रामक जानकारी—जिसमें RTI डेटा भी शामिल है—को फैलाया और प्रचारित किया जा रहा है।

CBI ने यह भी दोहराया कि केजरीवाल का 14 अप्रैल का हलफनामा दलीलें पूरी होने और फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद दाखिल किया गया था। एजेंसी ने इसे एक "देर से आया विचार" करार दिया, जिसका मकसद ऐसे चरण में नए आरोप लगाना था, जब मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि वह इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर न ले और ऐसी हरकतों को सख्ती से हतोत्साहित करे।

घटनाओं का विस्तृत क्रम रिकॉर्ड पर रखते हुए, एजेंसी ने बताया कि इससे पहले भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी तरह के मामले से हटने (recusal) के प्रयास किए गए थे, लेकिन या तो उन्हें खारिज कर दिया गया था या फिर उन पर आगे कार्रवाई नहीं की गई थी। CBI के अनुसार, यह एक ऐसे पैटर्न को दर्शाता है, जिसका मकसद सुनवाई में देरी करना और मामले के गुण-दोष के आधार पर होने वाले फैसले से बचना है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल द्वारा दाखिल किए गए एक नए हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया। केजरीवाल आबकारी नीति मामले में खुद को सुनवाई से अलग रखने (recusal) की अपनी याचिका के संबंध में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे।

केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जज के बच्चों को केंद्र सरकार के वकील के तौर पर पैनल में शामिल किए जाने से हितों का टकराव (conflict of interest) पैदा होता है, और उन्होंने तर्क दिया कि इससे पक्षपात की उचित आशंका उत्पन्न होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब अदालत में सुनवाई जारी थी, तब अदालत से अनुमति लेकर बाहर चले जाने के कारण वह अपना जवाब (rejoinder) दाखिल नहीं कर पाए थे। इस याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे 'तुच्छ' करार दिया, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि इस मुद्दे को एक 'समझदार वादी' के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में खुद को सुनवाई से अलग करने (recusal) वाली याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है।

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