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2 करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार CBI इंस्पेक्टर ने दिल्ली कोर्ट में ज़मानत अर्जी दायर की

New Delhi: कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के एक इंस्पेक्टर ने अपनी पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली की एक अदालत में ज़मानत अर्ज़ी दी है।
इंस्पेक्टर दीपक फल्सवाल, जिन्हें CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने 10 मार्च, 2026 को गिरफ्तार किया था, उन्हें शुक्रवार को उनकी दो दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल जज (CBI) ज्योति क्लेर की अदालत में पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान, आरोपी ने अदालत में ज़मानत की अर्ज़ी दी, जबकि CBI ने अधिकारी की न्यायिक हिरासत मांगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए मामले को 14 मार्च, 2026 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
न्यायिक हिरासत के अनुरोध का बचाव पक्ष ने विरोध किया, और सुनवाई के दौरान इस पर दलीलें दी गईं।
आरोपी इंस्पेक्टर का प्रतिनिधित्व वकील हेमंत शाह, वकील करण मान, वकील विशाल मान और वकील आकाश चौहान कर रहे हैं।
CBI के अनुसार, 10 मार्च को इंस्पेक्टर फल्सवाल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी व्यक्ति से 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, ताकि एजेंसी में कथित तौर पर दर्ज एक शिकायत पर कोई कार्रवाई न की जाए।
FIR में कहा गया है कि यह मामला तब सामने आया जब दक्षिण ज़िला पुलिस ने मैदान गढ़ी पुलिस स्टेशन में शुभम मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत को आगे बढ़ाया।
मिश्रा ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति, जिसने खुद को CBI इंस्पेक्टर दीपक फल्सवाल बताया, 22 जनवरी को महाबली पुरम, भाटी कलां स्थित उनके आवास पर आया और CBI में उनके खिलाफ कथित तौर पर लंबित एक शिकायत को "निपटाने" के लिए 2 करोड़ रुपये की मांग की। इस शिकायत के बाद, CBI ने मामला दर्ज किया और अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। (ANI)





