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दिल्ली-एनसीआर
"ज़िम्मेदार बनें": पहलगाम आतंकी हमले पर न्यायिक आयोग की मांग वाली याचिका SC ने खारिज की
Gulabi Jagat
1 May 2025 5:24 PM IST

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने वाले वकीलों की कड़ी आलोचना की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस विषय पर कोई राय व्यक्त करने से इनकार कर दिया।
"जिम्मेदार बनें। देश के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। क्या यही तरीका है.. कृपया ऐसा न करें। कब से एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे मुद्दों (आतंकवाद) की जांच करने के लिए विशेषज्ञ बन गए हैं? हम किसी भी बात पर विचार नहीं कर रहे हैं। कृपया आप मुझे जहां चाहें वहां भेज दें", पीठ ने कहा।याचिकाकर्ता की कुछ देर तक सुनवाई करने के बाद, जस्टिस सूर्यकांत ने आगे टिप्पणी की, "यह वह महत्वपूर्ण समय है जब इस देश के प्रत्येक नागरिक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। ऐसी कोई प्रार्थना न करें जिससे किसी व्यक्ति का मनोबल गिरे। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखें।" इस मोड़ पर, याचिकाकर्ता ने न्यायालय से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, तथा क्षेत्र के बाहर पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के संरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मांगी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता जो व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश होता है, छात्रों के हित (उनकी सुरक्षा के संबंध में) के लिए स्वतंत्रता की मांग करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति चाहता है।" न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता प्रदान की, साथ ही यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता छात्रों के हित (सुरक्षा) के लिए "यदि" कोई मामला है तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने वकीलों को इस तथ्य पर भी फटकार लगाई कि न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में छात्रों से संबंधित पहलू का उल्लेख नहीं किया गया था।
याचिका में कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को कई निर्देश देने की मांग की गई थी। यह याचिका कश्मीर निवासी मोहम्मद जुनैद ने फतेह कुमार साहू और विक्की कुमार के साथ दायर की थी। (एएनआई)
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