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दिल्ली-एनसीआर
BCI ने वकीलों के लिए अनिवार्य न्यूनतम शुल्क संरचना पर फर्जी नोटिस के प्रति जनता को सचेत किया
Gulabi Jagat
15 Feb 2025 2:51 PM IST

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NEW DELHI : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ( बीसीआई ) ने काउंसिल के नाम से फर्जी दस्तावेज के प्रसार की पहचान की है। 15 फरवरी, 2025 को जारी "आधिकारिक अधिसूचना- भारत में अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य न्यूनतम शुल्क संरचना" शीर्षक वाले इस दस्तावेज में 1 मार्च, 2025 से अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य न्यूनतम शुल्क संरचना शुरू करने का दावा किया गया है। इस संबंध में जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इस दस्तावेज का उद्देश्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आधिकारिक निर्देश के रूप में खुद को गलत तरीके से प्रस्तुत करके जनता और कानूनी पेशे के सदस्यों को गुमराह करना है। यह धोखाधड़ी वाला निर्माण जालसाजी का कार्य है, जिसमें नुकसान पहुंचाने, झूठे दावे का समर्थन करने या धोखाधड़ी करने के इरादे से गलत दस्तावेज बनाना शामिल है। दस्तावेज़ में आधिकारिक हस्ताक्षर, उचित संदर्भ संख्या या प्रक्रियात्मक दस्तावेज का अभाव है। "हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं" का स्पष्ट उल्लेख सत्यापन और प्रमाणीकरण से बचने का एक सुनियोजित प्रयास है, जो धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ बनाने की एक जानी-मानी रणनीति है।
इसके अलावा, इस दस्तावेज़ में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नाम और पते का दुरुपयोग करके वैधता का गलत प्रभाव डाला गया है। यह जानबूझकर किया गया गलत विवरण जनता और अधिवक्ता समुदाय को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देने का प्रयास है कि बार काउंसिल ने एक आधिकारिक निर्देश जारी किया है। अधिवक्ताओं के लिए कथित अनिवार्य न्यूनतम शुल्क भ्रमित करने और गुमराह करने का एक प्रयास है। इस जालसाजी के पीछे का उद्देश्य धोखा देना और गलत सूचना फैलाना प्रतीत होता है, जिससे बार काउंसिल की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुँचता है और साथ ही कानूनी बिरादरी और आम जनता को गुमराह किया जाता है। इस तरह के दस्तावेज़ को प्रसारित करना एक गंभीर अपराध है। बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया इस झूठे दस्तावेज़ के निर्माण और प्रसार की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। काउंसिल कानूनी समुदाय और जनता को आश्वस्त करती है कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। इस तरह की झूठी और भ्रामक जानकारी का प्रसार एक गंभीर आपराधिक अपराध है और इसके लिए सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। (एएनआई)
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