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बारामूला MP अब्दुल राशिद शेख ने अंतरिम जमानत आदेश में संशोधन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

Gulabi Jagat
4 May 2026 3:05 PM IST
बारामूला MP अब्दुल राशिद शेख ने अंतरिम जमानत आदेश में संशोधन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया
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New Delhi, नई दिल्ली: बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख ने अपने खिलाफ चल रहे कानूनी मामले से जुड़े अंतरिम जमानत आदेश में संशोधन की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आने की अनुमति दी जाए, जिससे वह अपने आधिकारिक और राजनीतिक कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकें।

जानकारी के अनुसार, अब्दुल राशिद शेख को पहले एक मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन इस जमानत की शर्तों के चलते उनके दिल्ली आने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। अब सांसद ने इन्हीं शर्तों में संशोधन की मांग की है ताकि वे संसद से जुड़े कामकाज और अन्य आवश्यक बैठकों में भाग लेने के लिए दिल्ली यात्रा कर सकें। शेख का कहना है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका संसद में उपस्थित रहना और राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में भाग लेना आवश्यक है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से जमानत की शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया है। उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि मौजूदा प्रतिबंध उनके संसदीय कर्तव्यों को प्रभावित कर रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट अब इस याचिका पर विचार कर सकता है। अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में अंतरिम जमानत की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जा सकता है। इससे पहले भी अब्दुल राशिद शेख विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। बारामूला से सांसद चुने जाने के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका और कानूनी स्थिति दोनों पर लगातार निगरानी बनी हुई है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अदालत द्वारा तय की गई जमानत शर्तों में बदलाव तभी संभव होता है जब वे यह साबित कर सकें कि मौजूदा शर्तें उनके संवैधानिक या संसदीय कर्तव्यों को प्रभावित कर रही हैं। इसी आधार पर इस याचिका का निर्णय किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी में सांसदों की उपस्थिति कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होती है, जिसमें संसद सत्र, समिति बैठकें और अन्य आधिकारिक बैठकें शामिल हैं। इसी कारण अब्दुल राशिद शेख ने अदालत से यह राहत मांगी है।

इस मामले पर राजनीतिक हलकों में भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर एक निर्वाचित सांसद की कार्यप्रणाली और उसके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। हालांकि अदालत का अंतिम निर्णय ही यह तय करेगा कि उन्हें दिल्ली आने की अनुमति मिलती है या नहीं।

अब सभी की निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह साफ होगा कि अंतरिम जमानत की शर्तों में संशोधन होगा या मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे।

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