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राजधानी दिल्ली में एक जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर प्रतिबंध
दिल्ली न्यूज़: राजधानी में प्रदूषण के चलते इस बार भी बिना पटाखों के दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली में एक जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू कराने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्ययोजना बनायी जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
पर्यावरण मंत्री ने बताया की पिछले वर्ष दिल्ली में पटाखों की आसानी से उपलब्धता के कारण लोगों द्वारा पटाखे फोडऩे की कई घटनाएं सामने आई थी। ऐसे में सरकार इस बार नहीं चाहती कि व्यापारियों और डीलरों को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान हो। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए समय रहते हर प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है। पटाखे फोडऩे से बेहद गंभीर टॉक्सिक निकलते हैं, जिससे हृदय रोग व फेफड़े का रोग होना संभव है। इस कारण राजधानी में एक जनवरी 2023 तक पटाखे चलाने व इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) जल्द इस बाबत आदेश जारी करेगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार 15 फोकस बिंदुओं पर विंटर एक्शन प्लान भी बना रही है। सर्दियों में विंटर एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।