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Delhi NCR दिल्ली एनसीआर: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर हिंसक हमलों की एक श्रृंखला जारी है। इन हमलों के बारे में इन लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद वे घायल और सदमे में हैं।
इस आदेश ने लोगों में भ्रम पैदा कर दिया है और सतर्कता विभाग की कार्रवाई बढ़ा दी है। पेशे से कुत्तों को खाना खिलाने वाले 29 वर्षीय प्रशांतो समनपा को पिछले हफ़्ते गुरुग्राम के सेक्टर 28 में एक निवासी ने लकड़ी के डंडे से पीटा, जिससे उनकी पीठ में गंभीर चोटें आईं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया गया, जिसमें समनपा दोपहिया वाहन पर बाल्टी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं - शायद कुत्तों के लिए खाना लेकर।
जब वह फ़ोन पर बात कर रहे थे, तभी एक निवासी उन पर डंडे से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, "मेरी पीठ पर बहुत ज़ोर से मारा गया, और डॉक्टर ने कहा कि मेरी हड्डी में चोट लगी है। मैं पिछले दो दिनों से ऐसे ही पड़ा हूँ। चोट और मेरे मन में जो डर है, उसने मेरे शरीर की सारी ऊर्जा छीन ली है।" उन्होंने आगे बताया कि हमलावर ने उन्हें इलाके में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी।
गुड़गांव पुलिस ने घटना पर टिप्पणी के लिए अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। चूँकि शीर्ष अदालत ने पिछले फैसले में संशोधन किया था और आदेश दिया था कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर, लेकिन निर्धारित स्थानों पर ही खाना खिलाया जा सकता है, इसलिए कई निवासियों ने कानून का उल्लंघन बताते हुए आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर आपत्ति जताई है।
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