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Air India crash: जांच का उद्देश्य कारण ढूंढना है, दोष तय करना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Tara Tandi
13 Nov 2025 4:17 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान, जिसमें 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, की जाँच का उद्देश्य दोषारोपण करना नहीं, बल्कि घटना के कारणों का पता लगाना है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान के पायलट-इन-कमांड दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल के परिवार और विमानन सुरक्षा से जुड़े गैर-सरकारी संगठन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन गैर-सरकारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा चल रही जाँच में "गंभीर प्रक्रियागत खामियाँ" हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निष्पक्ष जाँच का उल्लंघन करती है।
केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है।
“अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक संरचित व्यवस्था है। विदेशी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं क्योंकि कुछ पीड़ित विदेश से थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है,” एसजी मेहता ने प्रस्तुत किया।
न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि AAIB की भूमिका “ज़िम्मेदारी का बंटवारा करना नहीं, बल्कि कारण स्पष्ट करना और भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए सुझाव देना” है, और कहा कि “एक पूरक सरकारी जाँच से बंटवारे के प्रश्न उठ सकते हैं।”
कैप्टन सभरवाल के 91 वर्षीय पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने प्रतिवाद किया कि “जांच व्यवस्था का ठीक से पालन नहीं किया गया है।”
शंकरनारायणन ने आगे कहा कि परिवार एक “स्वतंत्र और विश्वसनीय” जाँच की माँग कर रहा है।
सेफ्टी मैटर्स फ़ाउंडेशन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि “किसी गंभीर दुर्घटना में जानमाल का नुकसान होने पर कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी की आवश्यकता होती है, न कि केवल AAIB जाँच की।”
इससे पहले, सितंबर में हुई एक सुनवाई में, सर्वोच्च न्यायालय ने एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के "चुनिंदा लीक" की निंदा की थी, जिसने कथित तौर पर पायलट की गलती को ज़िम्मेदार ठहराने वाली कहानी को हवा दी थी। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा था कि जाँच पूरी होने तक गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने पायलट की गलती बताने वाली एक विदेशी मीडिया रिपोर्ट को भी खारिज करते हुए कहा था, "यह घटिया रिपोर्टिंग है। भारत में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी।"
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