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AI Summit विरोध प्रदर्शन मामला: कोर्ट ने IYC महासचिव विकास चिकारा को दी अंतरिम अग्रिम ज़मानत
Gulabi Jagat
20 March 2026 5:56 PM IST

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New Delhi , नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को AI समिट विरोध मामले में विकास चिकारा को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दे दी। वह भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, वह इस मामले में कथित तौर पर साज़िश रचने वालों में से एक हैं। उनके खिलाफ एक गैर-ज़मानती वारंट (NBW) भी जारी किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) अमित बंसल ने विकास चिकारा को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी और उन्हें निर्देश दिया कि वे कल क्राइम ब्रांच के दफ़्तर में जाकर जाँच में शामिल हों।
इस मामले पर आगे की सुनवाई 28 मार्च को होगी।
दिल्ली पुलिस की ओर से ASG DP सिंह, वकील प्रशांत प्रकाश के साथ पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर विकास चिकारा जाँच में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें उनकी याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।
विकास चिकारा की ओर से वरिष्ठ वकील तनवीर अहमद मीर, वकील राजीव मोहन, स्वप्निल त्रिपाठी, रूपेश सिंह भदौरिया और चितवन गोदारा पेश हुए। आरोपी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है; विकास चिकारा जाँच में ज़रूर शामिल होंगे।
इसके बाद, कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और उन्हें निर्देश दिया कि वे कल क्राइम ब्रांच के दफ़्तर में जाकर जाँच में शामिल हों।
भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा ने अग्रिम ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने AI समिट विरोध मामले में अग्रिम ज़मानत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने इस अग्रिम ज़मानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। पुलिस ने बताया कि चिकारा 15 फरवरी को एक रेस्टोरेंट में आयोजित एक बैठक में अन्य आरोपियों के साथ मौजूद थे। वह हिमाचल सदन में भी मौजूद थे।
आरोप है कि 20 फरवरी को भारत मंडपम में AI समिट के दौरान IYC कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की साज़िश रचने वालों में चिकारा भी शामिल थे।
पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों को ज़मानत दे चुका है, जिनमें भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हैं। (ANI)
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