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अगस्ता वेस्टलैंड केस: क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

Gulabi Jagat
24 July 2026 5:57 PM IST
अगस्ता वेस्टलैंड केस: क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका देते हुए तीन हफ़्ते का समय दिया। मिशेल अगस्तावेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाले में आरोपी हैं और उन्होंने इस मामले में अपनी लगातार हिरासत को चुनौती दी है।

जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा, तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि वे जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देंगे।

बेंच ने आदेश दिया, "तीन हफ़्ते का समय दिया जाता है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। (मामले को) 25 अगस्त को लिस्ट करें।"

मिशेल ने जेल से रिहाई की मांग की है। उनका तर्क है कि जिन अपराधों के लिए उन्हें प्रत्यर्पित किया गया था, उनकी अधिकतम सज़ा वे पहले ही काट चुके हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले के सिलसिले में 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से वे सात साल से ज़्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं।

मिशेल ने भारत-UAE प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 17 को चुनौती दी है, जो "जुड़े हुए अपराधों" के लिए मुक़दमा चलाने की इजाज़त देता है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 के तहत 'डॉक्ट्रिन ऑफ़ स्पेशलिटी' (विशेषता का सिद्धांत) के अनुसार, किसी आरोपी को उस अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसके लिए प्रत्यर्पण की मंज़ूरी दी गई थी।

उन्होंने तर्क दिया है कि संधि के लागू होने के कारण उन्हें लगातार हिरासत में रखा गया है, जबकि प्रत्यर्पण की कार्यवाही में लगाए गए आरोपों के लिए वे अधिकतम सज़ा पहले ही काट चुके हैं।

मिशेल के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन पर लगे आरोप में अधिकतम पांच साल की सज़ा का प्रावधान है, जबकि वे कथित अपराध के लिए अधिकतम सज़ा से ज़्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं।

मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 8 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें जेल से रिहाई की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी और भारत-UAE प्रत्यर्पण संधि के संबंधित प्रावधान को सही ठहराया गया था।

अगस्तावेस्टलैंड VVIP चॉपर डील में कथित बिचौलिये मिशेल को 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, जब भारत उनके प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने में सफल रहा था। उन्हें अगस्तावेस्टलैंड से 12 VVIP हेलीकॉप्टर खरीदने से जुड़े कथित 3,600 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया गया था। CBI का आरोप है कि 8 फरवरी, 2010 को 556.262 मिलियन यूरो की कीमत वाले VVIP हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के लिए हुई डील से सरकारी खजाने को अनुमानित 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। बाद में, जून 2016 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मिशेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें अगस्तावेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।

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