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दिल्ली-एनसीआर
इमिग्रेशन मंजूरी के बिना 3 विदेशी फ्लाइट में सवार, एयर इंडिया को
Kiran
15 Sept 2026 9:29 AM IST

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Delhi दिल्ली एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांसफर सिस्टम से गलत तरीके से भेजे जाने के कारण, तीन विदेशी नागरिक ज़रूरी डिपार्चर इमिग्रेशन क्लीयरेंस के बिना ही भारत से बाहर चले गए। इस घटना को "सुरक्षा और इमिग्रेशन से जुड़ी गंभीर चूक" मानते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये तीनों इटैलियन नागरिक 3 और 4 सितंबर की रात एयर इंडिया की फ्लाइट AI1115 से अमृतसर से दिल्ली आए थे। इसके बाद, वे ज़रूरी डिपार्चर इमिग्रेशन प्रोसेस से गुज़रे बिना ही 4 सितंबर को सुबह 1.45 बजे म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा फ्लाइट LH763 में सवार हो गए।
इस चूक को गंभीरता से लेते हुए, मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया को सात दिन का समय दिया है कि वे बताएं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। उन पर आरोप है कि उन्होंने हब-एंड-स्पोक ऑपरेशन के लिए तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का उल्लंघन किया और यात्रियों को इमिग्रेशन से बचने से रोकने के लिए पर्याप्त जांच की व्यवस्था नहीं की। मिनिस्ट्री के कारण बताओ नोटिस के अनुसार, ये तीनों यात्री अमृतसर से AI1115 फ्लाइट से रात 12.50 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे।
इसके बाद जो हुआ, वह अब सरकार की जांच के दायरे में है। यात्रियों को अमृतसर में ही अमृतसर-दिल्ली सेक्टर और आगे की लुफ्थांसा यात्रा के लिए बोर्डिंग पास जारी कर दिए गए थे। हालांकि, दिल्ली पहुंचने पर उन्हें कथित तौर पर "गलत तरीके से हैंडल" किया गया और इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल (I-to-I) ट्रांसफर एरिया में ले जाया गया। इस रूटिंग की वजह से वे ज़रूरी डिपार्चर इमिग्रेशन फॉर्मैलिटीज़ पूरी किए बिना ही अपनी म्यूनिख वाली फ्लाइट की ओर बढ़ पाए। इन तीनों इटैलियन नागरिकों की पहचान सुरजीत सिंह, बलविंदर कौर और गुरदेव सिंह के तौर पर हुई है। मिनिस्ट्री ने कहा कि यह घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मंज़ूरशुदा हब-एंड-स्पोक SOP में घरेलू और इंटरनेशनल यात्रियों को अलग-अलग करने और उनकी जांच-पड़ताल के लिए कड़े नियम हैं और एयरलाइंस की ज़िम्मेदारियां भी साफ तौर पर तय की गई हैं।
नोटिस में यात्रियों को जारी किए गए बोर्डिंग पास के प्रकार पर भी सवाल उठाया गया है। आरोप है कि एयर इंडिया ने हब-एंड-स्पोक प्रक्रिया के तहत तय "D" या "I" बोर्डिंग पास के बजाय उनकी आगे की लुफ्थांसा यात्रा के लिए तीसरे तरह का बोर्डिंग पास जारी किया था। मिनिस्ट्री ने इसे तय प्रक्रिया का उल्लंघन माना है और इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल में आई उस कमी से जोड़ा है, जिसकी वजह से यात्री इमिग्रेशन से बचकर निकल पाए। 'हब-एंड-स्पोक' ऑपरेशन में यात्रियों को अलग-अलग रखने पर खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हब पर आने वाले यात्रियों की आगे की यात्रा और इमिग्रेशन की ज़रूरतें अलग-अलग हो सकती हैं। जो यात्री ज़रूरी रवानगी की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाया है, उसे सिर्फ़ एक इंटरनेशनल ट्रांज़िट यात्री नहीं माना जा सकता।
इस मामले में, मंत्रालय के नोटिस से पता चला कि इस अंतर को बनाए रखने के लिए जो सुरक्षा उपाय किए गए थे, वे काम नहीं कर पाए। एयर इंडिया से कहा गया है कि वह 12 सितंबर का नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर ज़रूरी दस्तावेज़ों और जानकारी के साथ लिखित जवाब दे। मंत्रालय ने एयरलाइन को यह भी चेतावनी दी है कि अगर तय समय में जवाब नहीं दिया गया, तो यह माना जाएगा कि एयर इंडिया के पास देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसी स्थिति में, सरकार के पास पहले से मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उचित प्रशासनिक और रेगुलेटरी कार्रवाई पर विचार करना भी शामिल होगा।
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