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- Delhi में 23 नई सेवाएं...

Delhi दिल्ली लालफीताशाही को कम करने और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के मकसद से, दिल्ली सरकार ने सोमवार को 23 और पब्लिक सर्विस को 'दिल्ली (नागरिकों का सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी का अधिकार) अधिनियम, 2011' के दायरे में शामिल किया। इससे विभागों के लिए तय समय-सीमा के भीतर मंज़ूरी, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देना ज़रूरी हो गया है। इस कदम से हज़ारों व्यवसायों, उद्यमियों और नागरिकों को फ़ायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी और सरकारी दफ़्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत भी कम होगी।
इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि समयबद्ध डिलीवरी सिस्टम के विस्तार से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन मज़बूत होगा, साथ ही दिल्ली को ज़्यादा बिज़नेस-फ्रेंडली बनाने की सरकार की कोशिशों को भी बढ़ावा मिलेगा। नई नोटिफ़ाई की गई सर्विस में, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा फ़ैक्ट्री प्लान की मंज़ूरी अब 15 दिनों के भीतर देनी होगी, जबकि 'दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम' के तहत रजिस्ट्रेशन एक दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन और दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा फ़िल्म-शूटिंग की मंज़ूरी भी 15 दिनों के भीतर प्रोसेस की जाएगी।
उद्योग और व्यापार के लिए ज़रूरी कई सर्विस को तय समय-सीमा के दायरे में लाया गया है। बिजली मीटर और कनेक्शन एग्रीमेंट से जुड़े आवेदनों को 60 दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा, वज़न और माप के उपकरणों का रजिस्ट्रेशन 45 दिनों के भीतर, और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट की मंज़ूरी 15 दिनों के भीतर दी जाएगी। नोटिफ़िकेशन में कई तरह की म्युनिसिपल मंज़ूरी भी शामिल हैं। वॉटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटरों का रजिस्ट्रेशन, एम्यूज़मेंट पार्क के लिए मंज़ूरी, होटल रजिस्ट्रेशन, बूचड़खाने के लाइसेंस और फ़ूड बिज़नेस लाइसेंस के लिए ज़रूरी लोकल-बॉडी NOC अब 60 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। मोबाइल टावर लगाने की मंज़ूरी 30 दिनों के भीतर दी जाएगी, जबकि निर्माण सामग्री के स्टोरेज की मंज़ूरी एक दिन के भीतर दी जाएगी।
कृषि विभाग को कीटनाशकों और बीजों से जुड़े लाइसेंस 21 दिनों के भीतर प्रोसेस करने का निर्देश दिया गया है। आबकारी विभाग के तहत, बार लाइसेंस 30 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे, जबकि ब्रांड और लेबल रजिस्ट्रेशन 42 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे। एक और अहम प्रावधान के तहत, 'दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम' के तहत पेड़ काटने की मंज़ूरी के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर फ़ैसला लिया जाएगा, जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क काटने की मंज़ूरी 45 दिनों के भीतर दी जाएगी। RERA के तहत बिल्डर्स और रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस नई सुविधा के जुड़ने से दिल्ली में तय समय-सीमा के भीतर सेवाएँ देने के सिस्टम के दायरे में आने वाली सेवाओं की कुल संख्या 500 से ज़्यादा हो गई है। इनमें न सिर्फ़ दिल्ली सरकार के विभागों की सेवाएँ शामिल हैं, बल्कि सिविक और प्लानिंग एजेंसियों जैसे कि नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की सेवाएँ भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस विस्तार का मकसद राजधानी में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) को बेहतर बनाना है, साथ ही यह पक्का करना है कि नागरिकों को एक भरोसेमंद, पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम के तहत सरकारी सेवाएँ मिलें।





