दिल्ली-एनसीआर

2020 दिल्ली दंगे: शिफा उर-रहमान के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं

Gulabi Jagat
7 July 2025 9:33 PM IST
2020 दिल्ली दंगे: शिफा उर-रहमान के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं
x
New Delhi, नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले के आरोपी शिफा उर-रहमान की ओर से दलीलें सुनीं। अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोप तय करने पर दलीलें सुनीं, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष उर-रहमान और अन्य कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।
यह आरोप लगाया गया है कि 2020 के दंगे उर-रहमान सहित सभी आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से रची गई एक बड़ी साजिश का परिणाम थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार , उर-रहमान जामिया समन्वय समिति (जेसीसी) और जेएमआई समन्वय समिति और जेसीसी जेएमआई के व्हाट्सएप समूह का सदस्य था । आरोपी की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने आरोपों का जिक्र किया कि उर-रहमान ने जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की थी।
खुर्शीद ने दलील दी कि आरोपी ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य नहीं है जिसमें कानून के तहत कोई आपत्तिजनक गतिविधि पाई गई हो और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने जामिया के बाहर सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों को पैसे दिए । दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी।
अदालत ने निर्देश दिया है कि मामले में लिखित दलीलें दाखिल की जाएं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद पेश हुए । वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया का पुराना छात्र है । उर-रहमान की ओर से खुर्शीद ने तर्क दिया कि भले ही अभियुक्त ने प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन या बरसाती कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए हों, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन के दौरान सामान्य कार्य हैं और इन्हें साजिश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
खुर्शीद ने तर्क दिया कि साजिश स्थापित करने के लिए विचारों का मिलन आवश्यक है और इस मामले में विचारों का मिलन नहीं हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि जांच एजेंसी ने इस बात का कोई सबूत नहीं पेश किया कि आरोपी ने पैसा दिया था या नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप तय करने के लिए मात्र संदेह नहीं, बल्कि "गंभीर संदेह" का मानक आवश्यक है। उमर खालिद, शकील इमाम, ताहिर हुसैन, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य सहित अठारह आरोपी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में "बड़ी साजिश" के आरोपों का सामना कर रहे हैं ।
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में भड़के दंगों की कथित साजिश रचने के आरोप में यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दायर किए हैं। आरोप है कि फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान करीब 53 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए।
Next Story