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2020 Delhi Riots: कोर्ट ने शाहरुख पठान को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को शाहरुख पठान को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। पठान पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक कांस्टेबल पर बंदूक तानने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी पठान द्वारा दायर नियमित ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। पठान ने यह अर्जी इस आधार पर दायर की थी कि वह काफी समय से हिरासत में है, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। विस्तृत आदेश का इंतज़ार है।
पठान, जो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, पर दंगों से जुड़े दो मामलों में आरोप हैं। इनमें हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानना और रोहित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हत्या की साज़िश में शामिल होना शामिल है। पठान को 3 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसक झड़पों के सिलसिले में हुई थी, जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।
इस मामले में आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई थी। इन धाराओं में दंगा करना, जानलेवा हथियार के साथ दंगा करना, गैर-कानूनी जमावड़ा बनाना, सरकारी कर्मचारी को उसके सरकारी काम में बाधा डालना, अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना और अन्य अपराध शामिल हैं।





