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फेयरप्ले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 आरोपियों को 15 February तक ईडी की हिरासत में भेजा गया
Gulabi Jagat
15 Feb 2025 4:55 PM IST

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Mumbai: "फेयरप्ले" मंच के माध्यम से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालन और क्रिकेट मैचों के प्रसारण के आरोपी चिराग शाह और चिंतन शाह को आज 15 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने 12 फरवरी को वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) द्वारा शुरू की गई जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसमें फेयरप्ले की अनधिकृत गतिविधियों के कारण 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान होने का आरोप लगाया गया था। दोनों को 13 फरवरी को मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) के तहत विशेष अदालत में पेश किया गया था।
ईडी के मुताबिक, यह जांच मुंबई के नोडल साइबर पुलिस में वायाकॉम18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई थी। ईडी के बयान के अनुसार, फेयरप्ले और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित राजस्व नुकसान के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।
वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि चिराग शाह और चिंतन शाह फेयरप्ले प्लेटफॉर्म के संचालन में शामिल थे। दोनों व्यक्तियों ने कथित तौर पर अपनी संस्थाओं, वोहलिग ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, भारत और वोहलिग ट्रांसफॉर्मेशन फ्री जोन एस्टेब्लिशमेंट (एफजेडई), लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (एलएलसी), दुबई के माध्यम से तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान की।
बयान के अनुसार, ईडी ने पहले 12 जून, 27 अगस्त, 27 सितंबर और 25 अक्टूबर, 2024 को मामले में कई तलाशी अभियान चलाए हैं। इन छापों में कई चल संपत्तियों के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए और उन्हें फ्रीज किया गया। इसके अलावा, एजेंसी ने 22 नवंबर और 26 दिसंबर, 2024 के साथ-साथ 15 जनवरी, 2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए। ईडी के बयान के अनुसार, मामले में अब तक कुर्क और जब्त की गई संपत्तियों की कुल राशि लगभग 344.15 करोड़ रुपये है। (एएनआई)
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