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31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर लगेगा 12 फीसदी ब्याज

Renuka Sahu
1 March 2022 3:16 AM GMT
31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर लगेगा 12 फीसदी ब्याज
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फाइल फोटो 

गाजियाबाद नगर निगम 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों से 12 फीसदी ब्याज लेगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गाजियाबाद नगर निगम 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों से 12 फीसदी ब्याज लेगा। फिलहाल हाउस टैक्स जमा कराने वालों को मार्च तक पांच फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा है। वहीं, निगम ने वसूली अभियान तेज कर दिया। अवकाश के दिन में भी जोनल कार्यालय में शिविर लगाए जा रहे हैं।

पिछले वित्त वर्ष में निगम ने करीब 145 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली की थी। इस बार ज्यादा वसूली पर ध्यान दिया जा रहा है।
यही कारण है कि सोसाइटियों पर भी टैक्स लगा दिया गया है । उन सभी सोसाइटी से टैक्स वसूली की जा रही है जो अभी तक इसे देने से इंकार कर रहे थे। इसके अलावा वह संपत्ति भी टैक्स के दायरे में ले ली है जो अभी छूट गई थी। इस तरह हाउस और संपत्ति टैक्स में वृद्धि की जा रही है। निगम टैक्स जमा कराने के के लिए करदाताओं को छूट देता है। 20 से लेकर पांच फीसदी छूट का लाभ हर साल दिया जाता है। इसके बावजूद कुछ ऐसे करदाता हैं जो टैक्स जमा नहीं कर रहे। ऐसा लोगों से अब 12 फीसदी ब्याज लिया जाएगा।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि 31 मार्च के बाद 12 फीसदी ब्याज लगा दिया जाएगा। इससे पहले टैक्स जमा कराने वालों को पांच फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। बड़े बकायेदारों की संपत्ति सील की जा रही है। काफी संपत्ति सील कर दी हैं। कुछ लोगों को संपत्ति सील करने का नोटिस भेजा गया है। इस माह अवकाश के दिन भी जोनल कार्यालय खोलकर बिल जमा कराए जा रहे हैं।
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