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दिव्यांग किशोरी से रेप करने वाले को मिली आजीवन कारावास की सजा
रायपुर। शहर से लगे मुजगहन पुलिस थाना क्षेत्र में साढ़े पांच साल पहले एक दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित राकेश साहू उर्फ लालू (23) को कोर्ट ने आजीवन कारावास (उम्र कैद) के साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक यास्मीन बेगम ने बताया कि 14 जून, 2018 की रात नौ बजे मुजगहन थाना क्षेत्र में दिव्यांग किशोरी घर से खाना खाकर बाहर खेलने गई थी। इसी दौरान आरोपित युवक राकेश साहू उर्फ लालू ने उसे अकेली पाकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक जब दिव्यांग किशोरी घर नहीं लौटी, तब स्वजन उसे तलाशते हुए घटनास्थल के पास पहुंचे तो बालिका ने रोते हुए अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने पर आक्रोशित लोगों ने आरोपित की पिटाई कर दी।
मामले में पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) राकेश कुमार सोम की कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोष सिद्ध ठहराते हुए आरोपित राकेश साहू उर्फ लालू को आजीवन कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्धदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने राकेश कुमार सोम ने अपने फैसले में दुष्कर्म पीड़िता को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा की है। उन्होंने सवा लाख रुपये पीड़िता को नकद और शेष 3.75 लाख रुपये तीन साल की सावधि बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।