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- अवैध चखना सेंटरों पर...
जांजगीर-चांपा। केरा रोड में सात साल से देसी और अंग्रेजी शराब दुकान संचालित है और तभी से इसके आसपास अवैध अहाता और चखना सेंटर संचालित हो रहे थे। मगर प्रशासन के अधिकारियों को सात साल में पहली बार यह समझ में आया कि शराब दुकानों के आसपास संचालित अहाता और चखना सेंटर अवैध है। ऐसे में गुरूवार की शाम को अहाता और चखना सेंटर संचालकों को हटाने के निर्देश दिए और शुक्रवार को जेसीबी से हटाने की कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनएच और स्टेट हाइवे में संचालित दुकानों को हटाया जाना था । वित्तीय वर्ष 2016 -17 से शराब दुकानों का संचालन तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया। तब जिला मुख्यालय की तीन दुकानों को एनएच और स्टेट हाइवे से हटाया गया था।
इसके लिए आबकारी विभाग ने नपा से दुकान बनाने के लिए जमीन आबंटित करने की मांग की थी, नपा ने भांठापारा वार्ड नंबर 21 में नहर पुल के पास केरा रोड से लगकर अंग्रेजी शराब भट्ठी के लिए स्थल चिह्नांकित किया था। उस दौरान तत्कालीन नपाध्यक्ष मालती देवी रात्रे, वार्ड पार्षद चंद्रिका बाई , रेखा गढ़ेवाल, प्रमिला गढ़वाल, जाज्वल्यदेव शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर के प्राचार्य सहित मोहल्लेवासियों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की थी। जिसमें बताया गया था कि केरा रोड स्टेट हाइवे है और इसके 500 मीटर के अंदर शराब भट्ठी का निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं प्रस्तावित स्थल से 100 मीटर की दूरी पर शासकीय कन्या महाविद्यालय है। इसी तरह केरा रोड बिजली आफिस के पीछे देसी शराब दुकान के लिए स्थान तय किया गया था। इस शराब दुकान के पास बस स्टैंड, पोस्ट मैट्रिक महिला छात्रावास, बालक छात्रावास है। यहां पर शराब दुकान खोलने से छात्राओं को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।