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नई दिल्ली: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने गुरुवार को टाटा संस को अपनी 17 "अपर लेयर" (ऊपरी स्तर) वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) की लिस्ट में शामिल किया। इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों पर रेगुलेटरी नियम ज़्यादा सख़्त होते हैं और उन्हें पब्लिक लिस्टिंग भी करानी पड़ती है।
RBI ने कहा कि इस क्लासिफिकेशन का टाटा संस की NBFC रजिस्ट्रेशन छोड़ने की पेंडिंग एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
टाटा संस, जो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और TCS जैसी 31 टाटा ग्रुप कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है, पर उसके दूसरे सबसे बड़े शेयरहोल्डर शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की ओर से पब्लिक होने का दबाव है। यह दबाव टॉप मैनेजमेंट के साथ अंदरूनी मतभेदों के कारण है। टाटा संस अभी तक अनलिस्टेड रही है क्योंकि वह खुद को एक चैरिटेबल ट्रस्ट मानती है।
'अपर-लेयर NBFC' RBI द्वारा बड़ी और सिस्टम के लिए अहम नॉन-बैंक लेंडर्स (कर्ज देने वाली कंपनियों) को दिया गया नाम है, जिन पर ज़्यादा सख़्त रेगुलेटरी नियम लागू होते हैं।
जून में लागू हुए RBI के नए नियमों के तहत, 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा एसेट्स वाली NBFCs को 'अपर लेयर' में रखा गया है। इन कंपनियों पर ज़्यादा सख़्त रेगुलेटरी निगरानी होती है और उन्हें तीन साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना ज़रूरी होता है।
RBI की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, कंपनी ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दी है और सेंट्रल बैंक अभी इस एप्लीकेशन पर विचार कर रहा है।
क्या टाटा संस को आखिरकार पब्लिक होना पड़ेगा, यह इस एप्लीकेशन पर RBI के फ़ैसले पर निर्भर करेगा। टाटा संस NBFC फ्रेमवर्क के तहत CIC के तौर पर रजिस्टर्ड है।
CIC एक ऐसी NBFC होती है जिसका मुख्य काम अपने ही ग्रुप की कंपनियों में निवेश करना होता है। RBI के नियमों के तहत, उसकी नेट एसेट्स का कम से कम 90 प्रतिशत हिस्सा ग्रुप कंपनियों के इक्विटी शेयरों, प्रेफरेंस शेयरों, बॉन्ड, डिबेंचर, डेट या लोन में निवेश किया जाना चाहिए।
RBI ने टाटा कैपिटल को भी अपर लेयर NBFC के तौर पर लिस्ट किया है। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों REC, पावर फाइनेंस और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है - ये तीनों कंपनियाँ 2026-27 की अपर लेयर लिस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों के तौर पर बताई गई हैं।
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को अपर लेयर लिस्ट में डिपॉज़िट लेने वाली NBFCs के तौर पर बताया गया है। इसके अलावा, 17 कंपनियों की लिस्ट में आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड, L&T फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और पिरामल फाइनेंस लिमिटेड भी शामिल हैं।
RBI के बयान में कहा गया है, "इस फ्रेमवर्क के तहत, एक बार जब किसी NBFC को NBFC-UL के तौर पर क्लासिफ़ाई कर दिया जाता है, तो उस पर कड़े रेगुलेटरी नियम लागू होंगे। यह नियम उस लेयर में क्लासिफ़ाई होने के बाद कम से कम पांच साल तक लागू रहेंगे, भले ही वह कंपनी बाद के सालों में तय क्राइटेरिया को पूरा न करे। इसलिए, जिन NBFCs को पिछली प्रक्रियाओं में NBFC-UL के तौर पर पहचाना गया था, लेकिन जो मौजूदा प्रक्रिया में क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती हैं, वे भी NBFC-UL बनी रहेंगी और उन पर NBFC-UL के कड़े रेगुलेटरी नियम लागू होते रहेंगे।"
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