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New Delhi नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कोटक महिंद्रा बैंक पर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों, बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दायरे और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ रूल्स, 2006 (CIC रूल्स) के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने एक रिलीज़ में कहा, "यह जुर्माना BR एक्ट की धारा 46(4)(i) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 47A(1)(c) और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ (रेगुलेशन) एक्ट, 2005 की धारा 23(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के तहत RBI को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।" बैंक का सुपरवाइजरी मूल्यांकन (ISE 2024) के लिए वैधानिक निरीक्षण RBI द्वारा 31 मार्च, 2024 तक उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था।
RBI ने कहा, "RBI के निर्देशों, CIC नियमों के प्रावधानों का पालन न करने और इस संबंध में संबंधित पत्राचार की सुपरवाइजरी जांच के निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे यह बताने के लिए कहा गया था कि RBI के निर्देशों और CIC नियमों के उक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।" बैंक के नोटिस के जवाब और उसके द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सबमिशन पर विचार करने के बाद, RBI ने कहा कि उसने पाया कि बैंक ने कुछ ऐसे ग्राहकों के दूसरे BSBD खाते खोले थे जिनके पास पहले से ही बैंक में एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाता था। इसके अलावा, बैंक ने BCs के साथ ऐसी गतिविधियों को करने के लिए एक समझौता किया, जो BCs द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियों के दायरे में नहीं आती हैं।
इसके अलावा, RBI के अनुसार, बैंक ने कुछ उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ (CICs) को गलत जानकारी दी। RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई फैसला देना नहीं है। RBI ने कहा, "इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना RBI द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई असर नहीं डालेगा।"
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