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1 अक्टूबर से फ्रीज हो जाएंगे छोटी बचत योजनाएं के ऐसे खाते
Apurva Srivastav
28 Sep 2023 3:25 PM GMT
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छोटी बचत योजनाएं ; अगर आप सरकार द्वारा चलाई जा रही छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) के नियमों में बदलाव किया गया था। नए नियम को लेकर वित्त मंत्रालय पहले ही अलर्ट हो चुका है. सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि इन सभी योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन जरूरी है.
निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक का समय
इसके लिए वित्त मंत्रालय ने निवेशकों को 30 सितंबर तक का समय दिया है. वित्त मंत्रालय के अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया तो 1 अक्टूबर से आपका खाता फ्री हो जाएगा. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सभी तरह की छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पोस्ट के लिए ऑफिस स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत
अगर आपने अभी तक अपना आधार नहीं बनाया है तो आप अपने आधार नामांकन नंबर के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ऊपर के निवेश पर पैन कार्ड देना जरूरी है. मोदी सरकार ने साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी. सरकार के नोटिफिकेशन से पहले इस योजना में बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था. लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में खाता खोलते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होगा। अगर आप उस समय पैन जमा नहीं कर पाते हैं तो आप इसे दो महीने के भीतर जमा कर सकते हैं।
किन योजनाओं पर लागू है नियम?
– डाकघर सावधि जमा (एफडी)
– डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)
– डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)
– सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)
– डाकघर समय जमा (टीडी)
– महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र
– सार्वजनिक भविष्य निधि ( पीपीएफ)
– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
– किसान विकास पत्र (केवीपी)
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