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SBI का ग्राहकों को अलर्ट! 30 सितंबर से पहले कर लें ये काम वरना बैंकिंग सर्विसेज जारी रखने में होगी कठिनाई
Renuka Sahu
13 Sep 2021 3:48 AM GMT
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फाइल फोटो
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को 30 सितंबर, 2021 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को 30 सितंबर, 2021 से पहले अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. अगर ग्राहक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होगी. सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
वर्तमान में, पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर है. जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, एसबीआई ने अपने ग्राहकों से जल्द से जल्द पैन को आधार से जोड़ने की अपील की है.
30 सितंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं करने के परिणाम
वित्त विधेयक, 2021 में, सरकार ने एक संशोधन पेश किया, जिसके तहत पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में एक व्यक्ति को 1,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना होगा.
अगर कोई व्यक्ति समय सीमा तक पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसे 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. यह शुल्क अन्य परिणामों के अतिरिक्त होगा, अगर आधार का रखरखाव न करने के कारण पैन निष्क्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है.
याद रखें कि अगर आप नई समय सीमा तक दो दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं और आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाता है कि कानून द्वारा आवश्यक पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
SMS के जरिए करें लिंक
आप SMS के जरिए भी पैन-आधार लिंक कर सकते हैं. अगर आप मैसेज की मदद से पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले SMS चैट बॉक्स में UIDPAN टाइप करें फिर <SPACE> 12 अंकों का आधार नंबर SPACE 10 अंकों का PAN नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.
नई इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए आधार-पैन को लिंक करें
Step 1: नई इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
Step 2: 'Our services ' पर क्लिक करें.
Step 3: पैन और आधार विवरण दर्ज करें.
Step 4: मोबाइल नंबर दर्ज करें.
Step 5: I agree to validate my Aadhaar details पर टिक करें.
Step 6: लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपको बता दें कि बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और सिक्योरिटीज में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य है.
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