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टैक्सपेयर्स को राहत, सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई इस स्कीम की डेडलाइन

Apurva Srivastav
24 April 2021 12:53 PM GMT
टैक्सपेयर्स को राहत, सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई इस स्कीम की डेडलाइन
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कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की है

कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की है. डायरेक्ट टैक्स को लेकर विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाया गया है.

टैक्सपेयर्स इस स्कीम का फायदा उठा कर बिना फाइन के अपना पुराना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इससे पहले विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज के टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 है. 17 मार्च 2020 को डायरेक्ट विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 लागू कर दिया गया था. ऐसे में अगर आप पर कोई पुराना टैक्स बकाया है तो आप इस स्कीम के तहत बिना ब्याज के ही टैक्स जमा कर सकते हैं.


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