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भारतीय सरकारी बॉन्ड निवेश पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म
New Delhi: विदेशी कैपिटल को आकर्षित करने और भारत के डेट मार्केट को मज़बूत करने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्र ने यूनियन कैबिनेट से मंज़ूर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सरकारी सिक्योरिटीज़ में विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) के इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) खत्म कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए इस फ़ैसले का मकसद ऐसे समय में विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को और ज़्यादा आकर्षक बनाना है, जब ग्लोबल मार्केट कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ती अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।
Government has notified an Ordinance exempting Foreign Institutional Investors (FIIs) and Bank for International Settlements (BIS) from tax on interest income and capital gains arising from Government Securities. Inserted in Schedule IV of Income Tax Act, 2025, effective… pic.twitter.com/4Od7pfoyNK
— Taxology India (@taxologyin) June 5, 2026
ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स एक्ट के नियमों में बदलाव करता है ताकि विदेशी इन्वेस्टर्स को सरकारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिल सके। अभी, विदेशी इन्वेस्टर्स को एक साल से ज़्यादा समय तक रखे गए लिस्टेड इक्विटीज़ और बॉन्ड्स पर 12.5 परसेंट LTCG टैक्स देना होता है। सरकारी सिक्योरिटीज़ पर कमाए गए इंटरेस्ट पर भी 20 परसेंट विदहोल्डिंग टैक्स लगता है।
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