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RBI का फैसला, 3 महीने और बढ़ गया को-ऑपरेटिव बैंक के प्रतिंबध

Apurva Srivastav
8 May 2021 4:24 PM GMT
RBI का फैसला, 3 महीने और बढ़ गया को-ऑपरेटिव बैंक के प्रतिंबध
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 8 अगस्त, 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 8 अगस्त, 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के अनुसार, सहकारी बैंक आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार के ऋण या इसे रिन्यू नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही यह कोई भी निवेश नहीं करेगा और न ही धनराशि उधार ले पाएगा और न ही नए जमा की स्वीकृति दे पाएगा.

इसे किसी भी प्रकार के संवितरण की अनुमति भी नहीं है. आरबीआई के निदेशरें के अनुसार, बैंक किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा और न ही अपनी किसी भी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण कर सकेगा.
मई 2019 से लगा है प्रतिबंध
इसके अलावा, केंद्रीय ने इस बैंक में प्रत्येक बचत या चालू खाते के साथ ही किसी भी अन्य जमा खाते से 1,000 रुपये की निकासी सीमा भी लगाई है. प्रतिबंधों को पहली बार मई 2019 में लगाया गया था, मगर उसके बाद इन्हें बढ़ा दिया गया। इसे अंतिम बार 7 मई, 2021 तक बढ़ाया गया था.
इन बैंकों पर भी लग चुका है प्रतिबंध
बता दें कि आरबीआई बैंकों की वित्तीय स्थिति की निगरानी करता रहता है और जरूरत पर पड़ने पर कड़े कदम उठाता है. इसके पहले, RBI ने फरवरी 2021 में गुना के Garha Co-operative Bank Ltd पर प्रतिबंध लगा दिया था.
इन प्रतिबंधों के मुताबिक,बैंक का मैनेजमेंट रिजर्व बैंक की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी तरह की ग्रांट नहीं दे सकता, कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और न ही लोन को रिन्यू कर सकता है. इस बैंक के ग्राहक 50,000 रुपये से ज्यादा निकाल नहीं सकेंगे.
इसके पहले, 19 फरवरी को कर्नाटक के एक सहकारी बैंक 'डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर नया लोन देने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था, इसके पहले महाराष्ट्र के नासिक में इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगा था.


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