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फाइल फोटो
रेल से सफर करने वालों के लिए काम की खबर है. अगर आप भी रेल यात्रा कर रहे हैं तो रेलवे की तरफ से दी गई चेतावनी को जरूर जान लें.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रेल से सफर करने वालों के लिए काम की खबर है. अगर आप भी रेल यात्रा कर रहे हैं तो रेलवे की तरफ से दी गई चेतावनी को जरूर जान लें. इंडियन रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है. त्योहारी सीजन में ट्रेन में भीड़ बढ़ रही है. ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्घटनाओं के बढ़ते तादाद को देखते हुए रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी किया है. रेलवे ने ये सख्ती यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिखाई है.
रेलवे ने कही ये बात
रेलवे ने इसके लिए सोशल मीडिया पर जानकरी दी है. रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है. पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.
इसके तहत इन वस्तुओं के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है. ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है.
इन चीजों पर लगाया गया है प्रतिबंध
रेलवे (Indian Railways) के ट्वीट के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं. रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है. रेलवे ने यात्रियों को इसके लिए सख्त चेतावनी दी है.
रेलवे परिसर में स्मोकिंग करना अपराध
इसके अलावा आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है.
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