
x
Telangana तेलंगाना: फोन टैपिंग मामले में आरोपी मेकला थिरुपटन्ना ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है Knocked on the door। उन्होंने अनुरोध किया कि टैपिंग मामले में उन्हें जमानत दी जाए। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी तेलंगाना सरकार को जमानत न देने के कारणों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई इस महीने की 27 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार थिरुपटन्ना को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि फोन टैपिंग के प्रथम दृष्टया सबूत हैं और इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
फोन टैपिंग का मामला तब सामने आया जब पिछले साल दिसंबर में राज्य में सत्ता हस्तांतरण के दौरान डीएसपी प्रणीत राव और अन्य ने एसआईबी कार्यालय में कई हार्ड डिस्क नष्ट कर दी थी। इस मामले में विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) के अतिरिक्त एसपी थिरुपटन्ना ए4 आरोपी हैं। वह पिछले सात महीनों से जेल में है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एसआईबी ओएसडी प्रभाकर राव ने कई मशहूर हस्तियों, व्यापारियों और राजनीतिक नेताओं के फोन टैप करवाए थे। इस मामले में तत्कालीन एसआईबी अधिकारी प्रणीत राव, भुजंगा राव, तिरुपतना और हैदराबाद टास्क फोर्स के ओएसडी राधाकिशन राव को गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभिक आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, मुख्य आरोपी पूर्व एसआईबी प्रमुख प्रभाकर राव और एक अन्य मुख्य आरोपी श्रवण कुमार के अमेरिका में होने के कारण जांच धीमी हो गई है। जांच अधिकारी सीबीआई के जरिए प्रभाकर राव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सीट अधिकारियों से पूछताछ जारी है।
Tagsफोन टैपिंग मामलातिरुपट्टन्नासुप्रीम कोर्टदरवाजा खटखटायाPhone tapping caseTirupattannaSupreme Courtdoor knockedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





