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New Delhi नई दिल्ली: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुक्रवार को मार्केट रेगुलेटर SEBI की सलाह के बाद, डिफॉल्ट करने वाले ब्रोकर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के खिलाफ क्लेम फाइल करने की इन्वेस्टर्स के लिए डेडलाइन को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की।बयान में कहा गया है कि क्लेम फाइल करने की पिछली टाइमलाइन 2 जून, 2025 तक थी।
एक्सचेंज ने 23 नवंबर, 2020 को कार्वी को डिफॉल्टर घोषित किया था। NSE के बाय-लॉज़, नियमों और रेगुलेशन के अनुसार, डिफॉल्ट करने वाले ब्रोकर के खिलाफ इन्वेस्टर्स से क्लेम मंगाए गए थे। एक्सचेंज ने इन्वेस्टर्स से ऊपर दी गई टाइमलाइन पर ध्यान देने की अपील की और उनसे कहा कि अगर उन्होंने पहले से क्लेम फाइल नहीं किए हैं, तो वे तय टाइमलाइन से पहले NSE वेबसाइट पर ऑनलाइन अपने क्लेम फाइल कर दें। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, क्लेम फ़ॉर्म को सही तरीके से भरकर और साइन करके, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक्सचेंज के ऑफिस में डिफॉल्टर्स सेक्शन में फिजिकल फॉर्म में भी भेजा जा सकता है। इसके लिए, क्लेम फ़ॉर्म का फ़ॉर्मेट https://www.nseindia.com से डाउनलोड किया जा सकता है या मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस या एक्सचेंज के रीजनल या ब्रांच ऑफिस से लिया जा सकता है।
इसमें कहा गया है, "हालांकि, एक्सचेंज सभी क्लेम करने वालों से आग्रह करता है कि वे अपने क्लेम की बेहतर ट्रैकिंग के लिए ऊपर बताई गई ऑनलाइन क्लेम लॉजमेंट सुविधा का इस्तेमाल करें।" कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड की जांच में पाया गया कि फर्म रेगुलेटर्स और एक्सचेंजों के साथ फाइलिंग में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की रिपोर्ट करने में फेल रही। जांच में कार्वी के अनडिस्क्लोज्ड डीमैट अकाउंट में क्लाइंट शेयरों के फ्रॉड ट्रांसफर और बाद में उन सिक्योरिटीज़ को लेंडर्स या बैंकों के पास प्लेज करने का भी पता चला। क्लाइंट शेयरों को गैर-कानूनी तरीके से प्लेज करके, कार्वी ने लगभग 2,873 करोड़ रुपये के लोन लिए हैं। जुटाए गए फंड को छह कार्वी बैंक अकाउंट में जमा किया गया, जिन्हें स्टॉक ब्रोकर-क्लाइंट अकाउंट के बजाय “स्टॉक ब्रोकर-ओन अकाउंट” नाम दिया गया था, और उन अकाउंट की जानकारी मार्केट रेगुलेटर को नहीं दी गई थी।
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